scriptकार्य में लापरवाही बरतने पर लाइनमेन को दो वर्ष का कारावास | Linemen imprisoned for two years for negligence in work | Patrika News

कार्य में लापरवाही बरतने पर लाइनमेन को दो वर्ष का कारावास

locationबालाघाटPublished: Nov 13, 2019 08:16:17 pm

Submitted by:

mahesh doune

न्यायालय में बिजली विभाग के लाइनमेन द्वारा कार्य में लापरवाही करने पर दो वर्ष का कारावास २००० रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

कार्य में लापरवाही बरतने पर लाइनमेन को दो वर्ष का कारावास

कार्य में लापरवाही बरतने पर लाइनमेन को दो वर्ष का कारावास

बालाघाट. न्यायाधीश पंकज सविता के न्यायालय में बिजली विभाग के लाइनमेन द्वारा अपने कार्य में लापरवाही करने पर दो वर्ष का कारावास व २००० रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने ग्राम खिरसाड़ी थाना गढ़ी निवासी मिश्रीलाल उइके (५६) को दोषी पाया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बैहर मनोज गुप्ता ने की।
इस संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि २८ जून २०१५ को सुजलाबाई के खेत में मृतक राकेश अपने पिता के साथ खार भरने गया था। जो बैल को चरा रहा था। इस दौरान बैल को लौटाने के लिए खेत की मेड़ से दौड़ता हुआ गया। जिसकी झूलते हुए बिजली के तार के चपेट में आने से मौत हो गई। जिसकी सूचना गढ़ी थाना में रामलाल ने दी। पुलिस ने लाइनमेन के खिलाफ मामला कायम किया। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो