माइनिंग प्लॉन जमा नहीं कर पाया खदान संचालक
बालाघाटPublished: Dec 04, 2019 09:10:06 pm
एसडीएम ने दी थी 3 दिसम्बर तक की समयावधि
माइनिंग प्लॉन जमा नहीं कर पाया खदान संचालक
बालाघाट. कटंगी शहर से सटी ग्राम पंचायत सेलवा में चनई (चंदन) नदी पर संचालित मेटल एंड मिनरल्स मैंगनीज खदान का संचालक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दी गई समयावधि में खदान से जुड़े माइनिंग प्लॉन के दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर पाया। भारतीय खदान ब्यूरो के अनुसार मार्च 2019 में खदान का माइनिंग प्लॉन समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद खदान में गतिविधियां संचालित हो रही थी। जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी, कलेक्टर से की गई थी। जिसके बाद एसडीएम ने 30 नवबंर को खदान संचालक को पत्र लिखकर 3 दिनों के भीतर 3 दिसबंर तक नए माइनिंग प्लान के दस्तावेज कार्यालय समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए थे। लेकिन खदान संचालक समयावधि समाप्त होने के बाद भी दस्तावेज लेकर कार्यालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ।
इस खदान के संचालक ने स्वीकृति क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन किया है। जिसकी शिकायत होने के बाद जिस स्थान से अवैध उत्खनन किया गया है, उस स्थान को मलबे से फीलिंग की जा रही थी। जिसकी शिकायत मिलने पर खनिज निरीक्षक ने फीलिंग कार्य पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही खदान कर्मचारियों को हिदायत दी थी कि वह खदान में एक पत्थर भी इधर से उधर ना करें। खनिज संसाधन मंत्रालय के आदेश के अनुसार उक्त खदान वर्ष 2009 में 150/1 पर ही स्वीकृत हुई है। लेकिन खदान संचालक ने अन्य खसरा नंबरों पर इन बीतों से अवैध तरीके से खनन किया है। जिसकी लगातार कई बार शिकायत हुई है। लेकिन खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया था। हाल ही में जो शिकायत हुई है उसकी जांच भी मंद हो गई है। विदित हो कि पहले तो नियम विपरीत नदी पर इस खदान को स्वीकृति दी गई। फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के नियमों की अवहेलना करते हुए मैंगनीज का उत्खनन किया गया।
इनका कहना है
खदान संचालक को माइनिंग प्लान से जुड़े दस्तावेज कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया था। लेकिन वह समयावधि में दस्तावेज कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया है।
-प्रमोद सेनगुप्ता, एसडीएम कटंगी