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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

locationबालाघाटPublished: Jun 22, 2019 08:38:00 pm

Submitted by:

mahesh doune

न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक युवक को 10 वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया।

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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

बालाघाट. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक युवक को 10 वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में आरोपी दुरेंदा थाना उगली निवासी शिवप्रसाद पिता सुखचरण वरकड़े (20) को न्यायालय ने दोषी पाया। इस मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी केएल वर्मा द्वारा की गई।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 25 मई 2017 को भरवेली थाना में शिकायत दी। पीडि़ता अपने पिता के साथ अपने मामा की शादी में मई माह 2017 को जोधीटोला आई थी। मामा के घर के बाजू में ही आरोपी शिवप्रसाद वरकड़े भी अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। उसी समय शिवप्रसाद से पीडि़ता की मुलाकात हुई। शिवप्रसाद ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला कायम किया था। न्यायालय ने आरोपी शिवप्रसाद को धारा 376 (2),(ढ) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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