scriptएफआईआर कराने अब थाने जाने की जरूरत नहीं | No need to go to the police station to get an FIR | Patrika News

एफआईआर कराने अब थाने जाने की जरूरत नहीं

locationबालाघाटPublished: May 13, 2020 07:49:49 pm

Submitted by:

mukesh yadav

कोतवाली थाने में शुरू हुई एफआईआर आपके द्वार योजनापुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया जिले में शुभारंभ

एफआईआर कराने अब थाने जाने की जरूरत नहीं

एफआईआर कराने अब थाने जाने की जरूरत नहीं

बालाघाट. मप्र शासन के गृह एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के लागू होने से अब लोगों को एफआईआर दर्ज कराने थाने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बल्कि डायल 100 को सूचना देकर घटना स्थल से ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। बालाघाट जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत थाना कोतवाली बालाघाट में इस योजना को लागू किया गया है।
पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में इस योजना के शुभारंभ अवसर पर बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक केपी व्यंकटेश्वर राव, पुलिस उप महानिरीक्षक अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
आईजी व्यंकटेश्वर राव ने इस अवसर पर बताया कि एफआईआर की इस घर पहुंच सेवा के लिए बालाघाट जिले के थाना कोतवाली को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। आम लोग डायल 100 का उपयोग कर पुलिस की सेवाएं लेते हंै। अब तक लोगों को एफआईआर दर्ज कराने थाने में आना होता था। लेकिन इस योजना में डायल 100 में ही एक विवेचक बैठा रहेगा और उसके पास लैपटाप एवं प्रिंटर की सुविधा रहेगी। डायल 100 को किसी घटना की सूचना मिलने पर वह 10 मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी और मौके पर ही एफआईआर दर्ज कर आवेदक को उसकी पावती का प्रिंट उपलब्ध करा दी जाएगी।
पुलिस महानिरीक्षक राव ने बताया कि यह एक अच्छी योजना है और साड़े तीन माह का यह पायलेट प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो लोग थाना नहीं आना चाहता हैं, उनके लिए यह मददगार योजना बनेगी। इस योजना के अमल में आने से समाज एवं पुलिस के बीच की दूरी कम होगी।

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