बालाघाट

बसंती बाई को तीन हजार रुपए प्रतिमाह देने के आदेश

भरण पोषण अधिनियम के तहत एसडीएम ने दिया आदेश

बालाघाटJul 10, 2020 / 08:32 pm

Bhaneshwar sakure

बसंती बाई को तीन हजार रुपए प्रतिमाह देने के आदेश

बालाघाट. भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत खान प्रबंधक भरवेली को बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने आदेशित किया है कि वे भरवेली खान के अंडरग्राउंड कर्मचारी अशोक राउत और सुखदास के वेतन से प्रतिमाह 15-15 सौ रुपए की राशि उनकी माता ग्राम भरवेली के वार्ड क्रमांक-18 की निवासी बसंती बाई राउत के बैंक खाते में जमा कराएं।
भरवेली निवासी बसंती बाई ने एसडीएम कोर्ट में आवेदन किया था कि उसके दोनों बेटे उसका पालन पोषण नहीं कर रहे है। जिसके कारण वृद्धावस्था में उसे जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। जबकि उसके दोनों पुत्र अशोक राउत और सुखदास राउत भरवेली खान में अंडरग्राउंड कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। एसडीएम कोर्ट में इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद एसडीएम बोपचे ने आदेश पारित किया है कि बंसती बाई के दोनों बेटों को हर माह अपने वेतन से 15-15 सौ रुपए की राशि उसके भरण पोषण के लिए दिया जाना चाहिए।
नामदेव, कमलाबाई को अपने पुत्र के साथ रहने का आदेश
बालाघाट तहसील के ग्राम खोड़सिवनी के वृद्ध दम्पत्ति 70 वर्षीय नामदेव और 68 वर्षीय कमलाबाई ने एसडीएम कोर्ट में अपने पुत्र ईश्वरदयाल से भरण पोषण राशि दिलाने के लिए आवेदन दिया था। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि वृद्ध नामदेव और उसकी पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन के 600 रुपए प्राप्त होते है। जबकि उनके पुत्र ईश्वरदयाल की सायकिल सुधारने की दुकान है और लॉकडाउन के कारण उसकी दुकान भी वर्तमान में बंद है। ऐसी स्थिति में पुत्र ईश्वरदयाल द्वारा अपने माता-पिता को अलग से भरण पोषण राशि दिया जाना उचित नहीं होगा। इस पर आदेश पारित किया गया है कि नामदेव और कमलाबाई अपने पुत्र ईश्वरदयाल के साथ निवास करें। पुत्र ईश्वरदयाल को भी आदेशित किया गया है कि वह अपने माता-पिता को अपने पास रखे और उनके भरण-पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यदि पुत्र ईश्वरदयाल द्वारा माता-पिता के भरण-पोषण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो उसके विरूद्ध भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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