अमानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय करने लगाया जुर्माना
रामपायली के प्रियंक, रामकिशन अग्रवाल पर 7 हजार रुपए का जुर्माना

बालाघाट. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को अवमानक स्तर की खाद्य सामग्री का विक्रय करने के मामले में अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने रामपायली के खाद्य सामग्री विक्रेता प्रतिष्ठान के संचालक प्रियंक अग्रवाल, रामकिशन अग्रवाल पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। अन्यथा उनसे भू-राजस्व के बकाया की तरह यह राशि वसूल कर ली जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे द्वारा 6 नवंबर 2019 को वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपायली में गुजरी चौक स्थित प्रियंक अग्रवाल पिता रामकिशन अग्रवाल और रामकिशन अग्रवाल पिता साबरमल अग्रवाल की किराना दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में मानव उपयोग के चावल, दाल, शक्कर, गेहूं, खाद्य तेल आदि का विक्रय किया जा रहा है। उनके द्वारा दुकान का खाद्य सामग्री विक्रय करने का पंजीयन कराया गया है। निरीक्षण के दौरान दुकान में विक्रय किए जा रहे लूज जीरा के अवमानक होने के संदेह पर इनके नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। 17 सितम्बर 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में प्रयोगशाला जांच में लूज जीरा का नमूना अवमानक पाया गया। जिस पर दुकान के संचालक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने किराना दुकान के संचालक प्रियंक अग्रवाल व रामकिशन अग्रवाल पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
प्रियंक अग्रवाल व रामकिशन अग्रवाल को 30 दिनों के भीतर जुर्माने की यह राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। समय सीमा में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व के बकाया की तरह यह राशि वसूल कर ली जाएगी।
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