बलात्कार, हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, 15 हजार रुपए का अर्थदंड
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया फैसला
चश्मदीद गवाह को बयान देने से पहले मिली धमकी, कोर्ट ने कहा- तत्काल संदिग्धों को पकड़ो
बालाघाट. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट वाचस्पति मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को बलात्कार और हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय द्वारा डोंगरबोड़ी निवासी फागूलाल तेकाम, कमल तेकाम, लालसिंह, फाग्या, मानसिंह उर्फ छोटू, हिरदे उइके को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक को दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं बलात्कार के अपराध में भी आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा २०१ में ७ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी केएल वर्मा, मीडिया प्रभारी अखिल कुशराम ने बताया कि ग्रामीण थाना नवेगांव अंतर्गत ग्राम डोंगरबोड़ी में ३१ अक्टूबर २०१६ को इसी ग्राम के निवासी फागूलाल तेकाम, कमल तेकाम, लालसिंह, फाग्या, मानसिंह उर्फ छोटू, हिरदे उइके ने सुबह करीब ४ बजे बस्तोबाई को उसके घर से उठा लिया था। इसके बाद उन्होंने बस्तोबाई को मनीराम के खेत में लेकर गए। जहां सभी ने बारी-बारी से उसके साथ दुराचार किया। बाद में उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिए। सुबह पति हरेलाल ने बस्तोबाई की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। इसके कुछ समय बाद पुन: हरेलाल ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या करने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जिसके आधार पर ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। शक के आधार पर इन ग्रामीणों सेे पूछताछ की। गिरफ्तार कर इन आरोपियों के कपड़े जब्त किए। वहीं न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। प्रकरण में मृतिका के अंर्तवस्त्र भी जब्त कर डॉक्टर द्वारा स्लाइड तैयार की गई। आरोपियों के ब्लड सेम्पल लेकर डीएनए जांच कर एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त की गई। अभियोजन की ओर से 22 गवाहों का परीक्षण कराया गया। इस घटनाक्रम का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह लक्ष्मण आरोपियों के भय के कारण पक्षविरोधी हो गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों के आधार पर न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।