बालाघाट

कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्कालीन सचिव को किया निलंबित

बाइक से रेत परिवहन किए जाने का मामला, ग्राम पंचायत गणेशपुर में पदस्थ था सचिव

बालाघाटSep 14, 2019 / 11:50 am

Bhaneshwar sakure

कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्कालीन सचिव को किया निलंबित

बालाघाट. लालबर्रा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर में ट्रैक्टर की बजाए बाइक से पंचायत कार्यों में रेत की ढुलाई किए जाने के मामले में तत्कालीन सचिव पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जिपं सीईओ रजनी सिंह द्वारा ग्राम पंचायत गणेशपुर के तत्कालीन सचिव कलीम खान को अपने कार्यों मे लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विदित हो कि जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत गणेशपुर के तत्कालीन सचिव कलीम खान जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत टिटवा, जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ है को रेत की रायल्टी पर्ची से अवैध रेत परिवहन करने, रायल्टी पर्ची में वाहन का नम्बर अंकित न करने और गलत नम्बर अंकित कर परिवहन करने, ग्राम पंचायत के दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण न करने का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है।
इस मामले का खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ली गई जानकारी से हुआ था। जिनमें ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव आाशा माने ने लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जिस पर फर्जी वाहनों के नंबर दर्ज अंकित थे। जिसके बाद शैलेश जायसवाल व मतीन रजा द्वारा इसकी शिकायत सीईओ से की गई थी। इस मामले में जपं सीईओ गायत्री कुमार सारथी द्वारा तीन अधिकारियों की टीम गठित कर जांच करवाई गई थी। जांच में अधिकारियों ने शिकायत को सही पाया था। जांच प्रतिवेदन के अभिमत में उल्लेख किया कि सरपंच सुकवंता वरकड़े से रेत रॉयल्टी पर्ची में घोर लापरवाही व पद का दुरूपयोग करना पाए जाने पर मप्र पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के तहत कार्रवाई और तत्कालीन सचिव कलीम खान को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही व अभिलेखों के गलत संधारण के कारण निलंबित किया जाना न्यायहित में उचित होगा। इसी आधार पर जिपं सीईओ द्वारा कार्रवाई की गई है।
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