अवैध वसूली कर धोखा देने वाले तीन शिक्षकों को एक-एक वर्ष की सजा
बालाघाटPublished: Jul 11, 2019 08:24:07 pm
परीक्षा के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली कर धोखा देने वाले शिक्षकों को एक-एक वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
अवैध वसूली कर धोखा देने वाले तीन शिक्षकों को एक-एक वर्ष की सजा
अवैध वसूली कर धोखा देने वाले तीन शिक्षकों को एक-एक वर्ष की सजा
बालाघाट. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश राजेश शर्मा बालाघाट की अदालत में बोर्ड परीक्षा के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली कर धोखा देने वाले शिक्षकों को एक-एक वर्ष की सजा व 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में आरोपी कीरतसिंह वरकड़े, सिंगरामसिंह, बीरनलाल मरावी को न्यायालय ने दोषी पाया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवाजीसिंह भदौरिया द्वारा की गई।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि प्राथी जितेन्द्र गौतम निवासी गोरखपुर, जिला सिवनी में अन्य 10 विद्यार्थियों के 28 फरवरी 2013 के आरक्षी ेकेन्द्र चांगोटोला में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र दिया। जिसमें शिकायत में कहा गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल चांगोटोला के अतिथि शिक्षक सिंगराम कुड़ापे द्वारा कक्षा 10 वीं व 12 वीं के स्वाध्यायी परीक्षा फार्म भराकर पास कराने की बात कर धनराशि वसूल की गई। मामले की जांच में शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल चांगोटोला के शिक्षक सिंगराम, बीरनसिंह मरावी व कीरतसिंह द्वारा 10 वीं व 12 वीं के छात्रों से प्रायवेट परीक्षा फार्म के नाम पर छलपूर्वक धनराशि लेना पाया गया। तीनों के खिलाफ धारा 406,418,34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने तीनों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई