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बलिया में मिलावटी शराब मामले में मुन्ना यादव व उमा यादव की जमानत मंजूर

locationबलियाPublished: Mar 08, 2018 12:31:15 am

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया मिलावटी शराब कांड में दो आरोपियों को दी जमानत।

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इलाहाबाद. हाईाकोर्ट इलाहाबाद ने 21 हजार 131 बोतल मिलावटी शराब बनाने के आरोपी नरही, बलिया के मुन्ना यादव व उमा यादव की जमानत मंजूर कर ली है और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा। सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में मौजूद रहेगा। कोई अपराध नहीं करेगा। धमकी आदि नहीं देगा। कोर्ट ने कहा है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर कोर्ट को जमानत निरस्त करने की छूट होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध सिंह ने मुन्ना यादव व अन्य की जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता दिनेश राय का कहना था कि याचियों को झूठा फंसाया गया है। कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है, बरामद वस्तुओं की रसायनिक जांच नहीं करायी गयी, जिससे ये साबित हो कि बरामद शराब मिलावटी है। याची 19 जनवरी 2018 डेढ़ महीने से जेल में बन्द है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा।
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पुलिस ने पांच लोगों पर एफ आई आर दर्ज कराई है। विनय यादव, गुड्डू यादव, मुन्ना यादव, जयप्रकाश यादव व उमा यादव पर 21131बोतल मिलावटी शराब दो किलो फिटकिरी, पांच किलो यूरिया, पांच किलो नमक व तीन किलो नौसादर की उनके आवास से बरामदगी का आरोप है। मौके से किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उन्होंने पता चलने पर कोर्ट में समर्पण किया है। इस पर कोर्ट ने याचियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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