ग्रामीणों की पिटाई से बैगा की मौत पर रनचिराई पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुंडरदेही न्यायालय में पेश किया।
गुंडरदेही/बालोद. ग्राम रनचिरई में 31 अक्टूबर 2016 को गोवर्धन पूजा के दिन ग्रामीणों की पिटाई से हुई बैगा की मौत पर टोनही प्रकरण के तहत दर्ज मामले में रनचिराई थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुंडरदेही न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
तबीयत बिगड़ने के लिए ठहराया दोषी
जानकारी के अनुसार, ग्राम रनचिरई में गोवर्धन पूजा के दिन गांव के बैगा सोनन निषाद (68) ने गोवर्धन पूजा के बाद चंद्राकर परिवार की एक 6 वर्षीय बच्ची के माथे में गोबर तिलक लगाया। थोड़ी देर बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। उसके परिजन ने बैगा पर गोबर का तिलक लगाने के बाद बच्ची की तबीयत खराब होने का आरोप लगाया। चंद्राकर परिवार के साथ अन्य लोगों के दबाव बनाने पर बैगा ने बच्ची का झाड़-फूंक किया, जिसके बाद बच्ची की तबीयत ठीक हो गई।
बैठक में बुलाकर की मारपीट
इसके बाद उसी रात गांव में बैठक बुलाकर बैगा पर इंद्रजाल कर गांव के लोगों को मारने का आरोप लगाते हुए प्रताडि़त कर उससे मारपीट की गई। मारपीट में घायल बैगा को उसके पुत्र चोवाराम निषाद ने गुंडरदेही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दुर्ग जिला अस्तपाल रेफर कर दिया गया। दुर्ग अस्पताल में तबीयत ठीक नहीं होने के बाद उसे रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छह दिन भर्ती रहने के बाद सातवें दिन बैगा सोनन निषाद ने अंतिम सांस ली।
सात दिन बाद हुई मौत
पिता की मौत के बाद उसके पुत्र ने पुलिस थाने में उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर बलवा का मामला दर्ज किया गया। मामले में रनचिरई थाना प्रभारी एफडी साहू के मार्गदर्शन में गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा जिला पुलिस लाइन के जवान एवं गुंडरदेही थाना के जवान जब गांव पहुंचे, तब गांव वाले सोकर नहीं उठे थे। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 20 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया।
टोनही प्रकरण अधिनियम के तहत मामला
आरोपियों में मंथीर साहू, कैलाश, थानसिंह साहू, अमोली, चिमन यदु, नारायण, बेनीचंद, करण, ढालसिंह, यादवेंद्र, पितांबर निर्मलकर, मोहित, उमेश, टुमन, संतोष, दौलत राम, ओमप्रकाश, मदन, कृष्णा, दुर्योधन शामिल हैं। इन पर धारा 294, 506 बी, 322, 324, 147, 302, 35 के तहत टोनही प्रकरण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध मामले में दोपहर तीन बजे न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुंडरदेही न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।