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पुरुष की तुलना में महिला सचिव को कम आंकना जनपद CEO को पड़ा भारी, मंत्री के आपत्ति के बाद कलेक्टर ने थमाया नोटिस

locationबालोदPublished: Oct 12, 2021 05:24:46 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

ग्राम पंचायत भेड़ी में पदस्थ महिला पंचायत सचिव हेमलता मानिकपुरी को हटा दिया। मामला पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के पास पहुंचा तो इसे गंभीरता से लिया।

पुरुष की तुलना में महिला सचिव को कम आंकना जनपद CEO को पड़ा भारी, मंत्री के आपत्ति के बाद कलेक्टर ने थमाया नोटिस

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बालोद/डौंडीलोहारा. बालोद जिले के डौंडीलोहारा जनपद सीईओ के एक आदेश ने खलबली मचा दी है। सीईओ दीपक ठाकुर को महिला सचिव की कार्यशैली को पुरुष से कम आंकना भारी पड़ गया है। उन्होंने ग्राम पंचायत भेड़ी में पदस्थ महिला पंचायत सचिव हेमलता मानिकपुरी को हटा दिया। मामला पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के पास पहुंचा तो इसे गंभीरता से लिया। कहा यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण, गंभीर और आपत्तिजनक है। तत्काल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए है। पंचायत मंत्री ने ट्वीट कर आदेश दिया कि महिला सचिव को पूर्व स्थान पर पदस्थ किया जाए।
महिलाओं की कार्यशैली पर की गई टिप्पणी
जनपद सीईओ दीपक ठाकुर ने आदेश पत्र में लिखा कि इस पंचायत में कार्य की अधिकता की वजह से भेड़ी में महिला सचिव हेमलता मानिकपुरी की जगह झिठिया के सचिव रामेश्वर गोटामे की पदस्थापना की जाए। इस आदेश में महिलाओं की कार्यशैली को पुरुष की तुलना में कम आंका गया है।
मामला 2020 का
दरअसल मामला 2020 का है। इस आदेश ने पूरे प्रदेश में हड़कम्प मचा दिया। आदेश जारी करने वाले सीइओ का मोबाइल भी बंद बता रहा है। वहीं जिला पंचायत सीईओ डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने पंचायत मंत्री के आदेश के बाद जनपद सीईओ के आदेश को निरस्त करने पत्र जारी किया है।
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने डौंडीलोहारा के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायत भेड़ी-लो के सरपंच द्वारा पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में सचिव के स्थानांतरण करने की मांग की गई थी, जिसे आपके द्वारा बिना परीक्षण किए अनुचित भाषा शैली के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा पंचायतकर्मियों की सेवा-शर्तों के लिए जारी मार्गदर्शिका के कंडिका-8 पर स्थानांतरण के संबंध में जारी निर्देश के विपरीत आपके द्वारा ग्राम पंचायत भेड़ी-लो के ग्राम पंचायत सचिव हेमलता मानिकपुरी को जनपद पंचायत डौंडीलोहारा में संलग्न किया गया है।
इसी प्रकार कार्यालय जिला पंचायत बालोद के पत्र द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बालोद को ग्राम पंचायत सचिवों के अवकाश एवं सेवा-निवृत्त के परिप्रेक्ष्य में जारी निर्देश का अनुचित उपयोग कर आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है। अतएव उपरोक्त के संबंध में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण 13 अक्टूबर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। समयावधि में अथवा अनुपस्थिति की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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