स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश के अनुसार यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार है। इस वजह से तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में आरएल ठाकुर का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर एवं जितेंद्र देशमुख का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) दुर्ग रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निलंबन आदेश के अनुसार तरुणा बेलचंदन की सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए बालोद डीईओ आरएल ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लेखापाल महेंद्र कुमार चंद्राकर व पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लोहारा) के शिक्षक जितेंद्र देशमुख पर 35 हजार रुपए लेने के आरोप था। प्रारंभिक जांच में लेन- देन का मामला प्रमाणित पाया गया।