अपर लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार 20 मार्च 2019 को थाना अर्जुंदा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोहदीपाट में होली की रात शशि देवांगन पति भागवत देवांगन के घर उसके सगे भाई और आरोपी संतोष देवांगन पहुंचे। रात करीब 8:30 बजे शशि देवांगन अपने घर में सब्जी काट रही थी, उसी समय आरोपी ने शशि की हत्या करने अपने पास रखे पिस्तौल से फायर कर दिया और कहा कि वह उसके बच्चों को खा गई है।
आरोपी ने दो गोली फायर की, जिसमें से एक गोली शशि देवांगन की भुजा में लगी। अंधविश्वास के कारण अभियुक्त ने अपनी सगी बहन की हत्या करने का प्रयास किया। न्यायालय ने यह पाया कि इस तरह से अपराध के लिए अभियुक्त के साथ कठोरता बरती जानी चाहिए। ताकि ऐसे लोगों में भय बना रहे, जो अंध विश्वास व सामाजिक कुरीति से जकड़े हैं। साथ ही शशि देवांगन को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने आदेश पारित किया।