बालोद

बहन को टोनही बताकर सगे भाई ने चलाई गोली, हत्या के प्रयास पर कोर्ट ने सुनाई दस साल की कठोर सजा

अपनी सगी बहन को टोनही कहकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी भाई को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है।

बालोदMar 08, 2021 / 08:39 pm

Dakshi Sahu

बहन को टोनही बताकर सगे भाई ने चलाई गोली, हत्या के प्रयास पर कोर्ट ने सुनाई दस साल की कठोर सजा

बालोद. अपनी सगी बहन को टोनही कहकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी भाई को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी बालमुकुंद देवांगन (48) निवासी नयापारा दुर्ग को धारा 452 के आरोप में एक वर्ष एवं छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम की धारा 4 के आरोप में 6 माह के कठोर कारावास। धारा 5 के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ 400 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद ने यह फैसला सुनाया।
सब्जी काटते वक्त चलाई गोली
अपर लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार 20 मार्च 2019 को थाना अर्जुंदा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोहदीपाट में होली की रात शशि देवांगन पति भागवत देवांगन के घर उसके सगे भाई और आरोपी संतोष देवांगन पहुंचे। रात करीब 8:30 बजे शशि देवांगन अपने घर में सब्जी काट रही थी, उसी समय आरोपी ने शशि की हत्या करने अपने पास रखे पिस्तौल से फायर कर दिया और कहा कि वह उसके बच्चों को खा गई है।
बहन के शरीर में लगी दो गोली
आरोपी ने दो गोली फायर की, जिसमें से एक गोली शशि देवांगन की भुजा में लगी। अंधविश्वास के कारण अभियुक्त ने अपनी सगी बहन की हत्या करने का प्रयास किया। न्यायालय ने यह पाया कि इस तरह से अपराध के लिए अभियुक्त के साथ कठोरता बरती जानी चाहिए। ताकि ऐसे लोगों में भय बना रहे, जो अंध विश्वास व सामाजिक कुरीति से जकड़े हैं। साथ ही शशि देवांगन को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने आदेश पारित किया।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.