केवल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 40 लाख की ठगी
चारों आरोपियों ने मिलकर अब तक 304 लोगों के साथ इस योजना में केवल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 35 से 40 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में और भी लोग सामने आएंगे जिनसे इन लोगों ने ठगी की है।
चारों आरोपियों ने मिलकर अब तक 304 लोगों के साथ इस योजना में केवल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 35 से 40 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में और भी लोग सामने आएंगे जिनसे इन लोगों ने ठगी की है।
जिपं सदस्य के घर लाटाबोड़ में होता था लेन-देन
एसपी ने धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए बताया ग्राम बिरेतरा के भोला राम साहू ने तीन सप्ताह पहले ही पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जनता दरबार में शिकायत की और पूरा मामला बताया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि जनवरी में वह दुर्ग निवासी महेश्वर उर्फ महेश साहू को राशि दी थी। माहभर के अंदर ही लोन दिलाने की बात कहकर 21 हजार रुपए मांगे थे, पर कई माह बीत जाने के बाद भी लोन मामले में कुछ नहीं हुआ। इस कारण मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। सबसे चौकाने वाली बात ये है कि इस मामले में बालोद जिला पंचायत के सदस्य सविता कल्याणी व उनके पति भी शामिल हैं। इन्ही के घर पर लेन-देन का मामला चलता था।
एसपी ने धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए बताया ग्राम बिरेतरा के भोला राम साहू ने तीन सप्ताह पहले ही पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जनता दरबार में शिकायत की और पूरा मामला बताया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि जनवरी में वह दुर्ग निवासी महेश्वर उर्फ महेश साहू को राशि दी थी। माहभर के अंदर ही लोन दिलाने की बात कहकर 21 हजार रुपए मांगे थे, पर कई माह बीत जाने के बाद भी लोन मामले में कुछ नहीं हुआ। इस कारण मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। सबसे चौकाने वाली बात ये है कि इस मामले में बालोद जिला पंचायत के सदस्य सविता कल्याणी व उनके पति भी शामिल हैं। इन्ही के घर पर लेन-देन का मामला चलता था।
इस तरह करते थे लोगों से ठगी
मुख्य आरोपी महेश्वर उर्फ महेश साहू जो इस मामले का मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक इनसे मिलकर कमीशन में आर्थिक लाभ लेने लाटाबोड़ निवासी व कांग्रेस नेत्री जिला पंचायत सदस्य सविता कल्याणी और उसके पति अशोक कल्याणी तथा ग्राम डंगनिया के खिलेश निर्मलकर ने बालोद सहित अन्य जिलों के लोगों के सामने वह प्रधानमंत्री आधार आवास योजना में सस्ते दाम पर लोन दिला देंने की बात करते थे, जिसके बाद लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते थे। बताया जाता है कि 1 से 5 लाख का लोन दिलाने के लिए 7 हजार, 5 से 10 लाख लोन में 14 हजार की प्रोसेसिंग फ़ीस लेते थे। मुख्य आरोपी महेश को 1 से 5 लाख के लोन में 5 हजार देते थे और 2000 रुपए खुद कमीशन लेते थे। सविता कल्याणी व अशोक कल्याणी ने 150 लोगों से ठगी की है, तो खिलेश निर्मलकर ने 25 लोगों से रुपए ऐंठें हैं। वहीं 150 लोगों से ठगी मुख्य आरोपी महेश्वर उर्फ महेश ने की। लोन के लिए आने वाले लोगों को ये लोग रशीद तक नहीं देते थे।
मुख्य आरोपी महेश्वर उर्फ महेश साहू जो इस मामले का मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक इनसे मिलकर कमीशन में आर्थिक लाभ लेने लाटाबोड़ निवासी व कांग्रेस नेत्री जिला पंचायत सदस्य सविता कल्याणी और उसके पति अशोक कल्याणी तथा ग्राम डंगनिया के खिलेश निर्मलकर ने बालोद सहित अन्य जिलों के लोगों के सामने वह प्रधानमंत्री आधार आवास योजना में सस्ते दाम पर लोन दिला देंने की बात करते थे, जिसके बाद लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते थे। बताया जाता है कि 1 से 5 लाख का लोन दिलाने के लिए 7 हजार, 5 से 10 लाख लोन में 14 हजार की प्रोसेसिंग फ़ीस लेते थे। मुख्य आरोपी महेश को 1 से 5 लाख के लोन में 5 हजार देते थे और 2000 रुपए खुद कमीशन लेते थे। सविता कल्याणी व अशोक कल्याणी ने 150 लोगों से ठगी की है, तो खिलेश निर्मलकर ने 25 लोगों से रुपए ऐंठें हैं। वहीं 150 लोगों से ठगी मुख्य आरोपी महेश्वर उर्फ महेश ने की। लोन के लिए आने वाले लोगों को ये लोग रशीद तक नहीं देते थे।
इन स्थानों से पकड़े
गए आरोपी- पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी महेश साहू को बोरसी, दुर्ग से गिरफ्तार किया। वहीं कांग्रेस नेत्री व् जिला पंचायत सदस्य सविता व उनके पति अशोक कल्याणी को उनके गृह ग्राम लाटाबोड़ से गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी खिलेश निर्मलकर को उनके गांव डंगनिया से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों पर धारा 420 लगाकर मामले की और जांच कर रही है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
गए आरोपी- पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी महेश साहू को बोरसी, दुर्ग से गिरफ्तार किया। वहीं कांग्रेस नेत्री व् जिला पंचायत सदस्य सविता व उनके पति अशोक कल्याणी को उनके गृह ग्राम लाटाबोड़ से गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी खिलेश निर्मलकर को उनके गांव डंगनिया से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों पर धारा 420 लगाकर मामले की और जांच कर रही है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।