scriptआंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, अब वे भी बन सकती हैं सुपरवाइजर, हाई कोर्ट ने हटाई उम्र की सीमा, 100 पदों पर सीधी भर्ती | High Court removes age limit in Anganwadi Supervisor Recruitment | Patrika News

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, अब वे भी बन सकती हैं सुपरवाइजर, हाई कोर्ट ने हटाई उम्र की सीमा, 100 पदों पर सीधी भर्ती

locationबालोदPublished: Dec 25, 2021 12:33:41 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

उम्र की बाध्यता के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस परीक्षा भाग नहीं ले सकते थे। उन्होंने हाईकोर्ट मेें याचिका दाखिल कर इस शर्त को हटाने की मांग की थी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, अब वे भी बन सकती हैं सुपरवाइजर, हाई कोर्ट ने हटाई उम्र की सीमा, 100 पदों पर सीधी भर्ती

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, अब वे भी बन सकती हैं सुपरवाइजर, हाई कोर्ट ने हटाई उम्र की सीमा, 100 पदों पर सीधी भर्ती

बालोद/दल्लीराजहरा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी हैं अब वे भी परीक्षा देकर सुपरवाइजर बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास ने सुपरवाइजर भर्ती के लिए उम्र्र की सीमा 45 वर्ष रखी थी। उम्र की बाध्यता के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस परीक्षा भाग नहीं ले सकते थे। उन्होंने हाईकोर्ट मेें याचिका दाखिल कर इस शर्त को हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने बड़ी राहत देते हुए उन सभी को परीक्षा मेें सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है। अब याचिकाकर्ता परीक्षा में सम्मिलित होने 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकेंगे।
सौ पदों पर सीधी भर्ती
भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री मुश्ताक अहमद ने बताया कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग मेंं लंबे समय बाद भर्ती निकाली गई है। 200 सुपरवाइजर के लिए उम्र्र की सीमा 45 वर्ष रखी गई थी। इनमें से 100 पदोंं पर सीधी भर्ती होगी। कोई भी महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता जिला कोरबा अंतर्गत पाली निवासी हेमलता कंवर ने याचिका दायर की।
हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के प्रदाधिकारी रीता एक्का, शोभा सिंहदेव, आयशा खान, अंजली पटेल, विद्या गुप्ता, सुनीता, कुमारी साहू, श्यामलता यादव व प्रतिभा सिंह ने अधिवक्ता अमरनाथ पांडेय और अधिवक्ता किशोर नारायण के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर मेें याचिका दायर की। 200 पदों मेें 100 पद आरक्षित है।
आयु के कारण परीक्षा में नहीं बैठने देना गलत
इसमें ऐसे लोगों को ही लिया जाना है, जिसके पास 10 वर्ष का अनुभव हो और 45 वर्ष तक की आयु हो। जबकि याचिकाकर्ताओं ने 35 या 36 वर्ष की आयु मेें नौकरी ज्वाइन की। इस हिसाब से उनकी उम्र 45 के पार हो गई, लेकिन 10 वर्ष का अनुभव है। सिर्फ उम्र 45 वर्ष से अधिक होने की वजह से उन्हेंं परीक्षा से वंचित किया जाना गलत है।
बहनों की बड़ी जीत
उन्होंने इसे बहनोंं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह सफलता हमारे संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि है। मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को प्रदेश महामंंत्री नरोत्तम धृतलहरे, संगठन महामंत्री योगेशदत्त मिश्रा, स्टील के प्रभारी राधेश्याम जायसवाल का मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस लड़ाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अंजलि पटेल, प्रदेश अध्यक्ष रीता एक्का, भारतीय मजूदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह देव, बालोद जिला अध्यक्ष आयशा खान व सुमन कोर्राम की भूमिका प्रमुख रही है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो