ससुराल में सास और पत्नी के साथ रहता था आरोपी
अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 30 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार धान बेचने से मना करने की बात पर ही आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी थी। प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार हत्या 10 दिसंबर 2018 को हुई थी। हत्यारा पति हितापठार में अपने ससुराल में पत्नी रूपा बाई और सास झरिया बाई के साथ निवासरत था। 10 दिसंबर 2018 को नोहरू अपने ससुराल के धान को गांव के ही दुकान में बेच रहा था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी रूपा बाई उसे धान बेचने से मना कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच वाद-विवाद होने लगा। आरोपी ने तैश में आकर पत्नी की घर में रखे कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 30 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार धान बेचने से मना करने की बात पर ही आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी थी। प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार हत्या 10 दिसंबर 2018 को हुई थी। हत्यारा पति हितापठार में अपने ससुराल में पत्नी रूपा बाई और सास झरिया बाई के साथ निवासरत था। 10 दिसंबर 2018 को नोहरू अपने ससुराल के धान को गांव के ही दुकान में बेच रहा था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी पत्नी रूपा बाई उसे धान बेचने से मना कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच वाद-विवाद होने लगा। आरोपी ने तैश में आकर पत्नी की घर में रखे कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी।
प्रतिकर राशि दिलाने आदेश पारित
मंगचुवा पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में चार्जशीट पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया। धारा 357-क द.प्र.सं के प्रावधान अनुसार मृतका रूपाबाई के संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी (आरोपी नोहरू मंडावी को छोड़कर) को छग शासन से निर्मित पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अनुसार प्रतिकर राशि दिलाने का आदेश पारित किया।
मंगचुवा पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में चार्जशीट पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया। धारा 357-क द.प्र.सं के प्रावधान अनुसार मृतका रूपाबाई के संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी (आरोपी नोहरू मंडावी को छोड़कर) को छग शासन से निर्मित पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अनुसार प्रतिकर राशि दिलाने का आदेश पारित किया।