बालोदPublished: Oct 17, 2023 11:32:34 pm
Chandra Kishor Deshmukh
जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रामनारायण यादव (22) को धारा 376, पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड एवं एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सुनाई है।
बालोद. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रामनारायण यादव (22) को धारा 376, पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में आजीवन कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड एवं एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो छन्नूलाल साहू के अनुसार पीडि़ता के पिता ने एक अक्टूबर 2020 को थाना बालोद में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया, जिससे पीडि़ता 2-3 माह की गर्भवती हो गई। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी रामनारायण यादव के विरूद्ध निरीक्षक पद्मा जगत ने थाना बालोद में धारा 366. 376(2)(ड )(3) आईपीसी, 4.5, 6 पॉक्सो व अन्य धारा के तहत एफआईआर दर्ज की।