बालोदPublished: Oct 13, 2022 11:31:13 pm
Chandra Kishor Deshmukh
ग्राम पंचायत भालूकोन्हा स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 6/1, 6/3 कुल रकबा 0.83 व 0.3 हेक्टेयर में एक हजार घन मीटर मुरुम खनन की अनुमति दी गई, लेकिन लगभग चार हजार घन मीटर से अधिक खोदाई कर ली गई। इस पर देवरी के नायब तहसीलदार ने नितिन ठाकुर ने कार्रवाई की।
बालोद/अर्जुंदा. ग्राम पंचायत भालूकोन्हा स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 6/1, 6/3 कुल रकबा 0.83 व 0.3 हेक्टेयर में एक हजार घन मीटर मुरुम खनन की अनुमति दी गई, लेकिन लगभग चार हजार घन मीटर से अधिक खोदाई कर ली गई। इस पर देवरी के नायब तहसीलदार ने नितिन ठाकुर ने कार्रवाई की। चार हाइवा, सड़क पर दो हाइवा और चैन मााउंट मशीन को मौके पर पकड़ा। यह कार्रवाई डौंडीलोहारा के एसडीएम मनोज मरकाम की सूचना पर की गई। बंजर भूमि को कृषि भूमि बनाने कलेक्टर के आदेशानुसार 5 अगस्त से 4 नवंबर तक तीन माह में एक हजार घन मीटर मुरुम परिवहन की अनुमति दी गई थी, लेकिन 4 हजार से अधिक मुरुम खनन पर यह कार्रवाई की गई।