scriptपंजीयन, फिटनेस व बीमा के बिना लगा दिए माइंस में टिप्पर | Registration, fitness And without insurance Tipper in the Mines put | Patrika News
बालोद

पंजीयन, फिटनेस व बीमा के बिना लगा दिए माइंस में टिप्पर

दल्लीराजहरा माइंस में अयस्क के परिवहन मेंं अनियमितता सामने आई है। मामले की सूक्षमता से जांच के साथ अंतिम भुगतान रोकने की मांग खदान मजदूर संघ ने कागजात के साथ माइंस महाप्रबंधक को शिकायत पत्र सौंपा है।

बालोदOct 13, 2018 / 12:38 am

Niraj Upadhyay

balod patrika Chhattisgarh

पंजीयन, फिटनेस व बीमा के बिना लगा दिए माइंस में टिप्पर

बालोद(दल्लीराजहरा). झरनदल्ली खदान मेेंं मेसर्स जेके ट्रांसपोर्ट द्वारा परिवहन कार्य मेंं बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। इस ओर सभी तरह के दस्तावेजों सहित ध्यानाकर्षण कराते हुए भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध खदान मजदूर संघ ने मामले की सूक्ष्मता से जांच कराने की मांग की है। इसके लिए कागज पेश करते हुए राजहरा खदान समूह उप महाप्रबंधक झरनदल्ली, महामाया व ढुलकी माइंस को जांच पूर्ण होने तक संबंधित ठेकेदार की फाइनल पेमेंट रोके जाने की बात कही है।
संघ ने बताई ऐसी की गड़बड़ी
इस संबंध में राजहरा खदान समूह के उप महाप्रबंधक को सौंपे गए मांग पत्र के हवाले से खदान मजदूर संघ शाखा दल्लीराजहरा के अध्यक्ष किशोर कुमार माइती ने बताया कि 28 जनवरी 2016 को दिए गए संबंधित अवार्ड पत्र क्रमांक सीसीएनडब्लू/पीओ-4270004662/पीआर क्रमांक-1130008058/379 के माध्यम से मेसर्स जेके ट्रांसपोर्ट द्वारा झरनदल्ली खदान मेंं किए गए परिवहन कार्य में कई तरह की अनियमितताएं संघ की जानकारी में आई है। इनमेें से कुछ के विरोध मेंं समय-समय पर खदान प्रबंधन को सूचित किया जाता रहा है। पर हाल ही मेंं जो अनियमितताएं सामने आई है वह जानबूझकर प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा की गई गलती परिलक्षित होती है। संदर्भित कार्यादेश के साथ जो स्पेशल टर्मस् एंड कंडीशन्स प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया था उसका खुलेआम अनदेखी की गई है।
वाहनों को माइंस में काम पर लगाने के ये हैं नियम
स्पेशल टर्मस् एंड कंडीशंस की धारा 4.05 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि उक्त निविदा मेें चलने वाली सभी गाडिय़ों की बीमा, फिटनेस एवं पंजीयन की छायाप्रति ठेकेदार द्वारा खदान प्रबंधक को दी जाएगी और किसी भी ऐसी टिप्पर्स जिसका पंजीयन, फिटनेस एवं बीमा से संबंधित कागजात पूर्ण नहीं होंगे उन्हें खदान में कार्य करने नहीं दिया जाएगा। संघ अध्यक्ष ने उप महाप्रबंधक को बताया है कि इस नियम और शर्त के बावजूद उक्त कार्य मेेंं ठेकेदार द्वारा कुछ ऐसे टिप्पर्स और वाटर टैंकर्स का परिचालन किया गया जिनका बीमा व फिटनेस यातायात विभाग द्वारा मान्य नहीं था, जिनकी अवधि खत्म हो चुकी थी। बावजूद ऐसी गाडिय़ों को लगभग एक वर्ष तक बिना बीमा एवं बिना यातायात विभाग द्वारा दिए गए फिटनेस सर्टिफिकेट के खदान से परिवहन के लिए परमिशन दी गई।
इसमें कहीं न कहीं दिख रही बड़ी गड़बड़ी
संघ द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात के अनुसार विवरण पत्र के साथ संलग्न किया गया है। उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन वाहन क्रमांक सीजी 26 एच, 1071 का फिटनेस 7 अगस्त 2015 तक, टैक्स 30 अप्रैल 2018 तक एवं बीमा 1 फरवरी 2017 तक था जो कि 23 नवंबर 2018 तक यथास्थिति में थी। यह वाहन 9 फरवरी 2018 तक खदान में परिवहन कार्य मेें चला है। वाहन सीजी 26 एच 0771 का फिटनेस 7 अगस्त 2015 तक, टैक्स 30 अप्रैल 2018 तक एवं बीमा 1 फरवरी 2017 तक था जिसका 31 मई 2018 को पुन: नवीनीकरण किया गया, लेकिन यह वाहन 9 फरवरी 2018 तक खदान में परिवहन कार्य मेें चला। वाहन सीजी 18 एच, 0718 का फिटनेस 12 अप्रैल 2017 तक, टैक्स 30 सितंबर 2017 तक एवं बीमा 17 फरवरी 2017 तक था, जो कि 23 नवंबर 2018 तक यथास्थिति में थी और यह वाहन वाटर टैंकर के रूप मेंं ठेके के अंत तक चलाया गया। वाहन सीजी 18 एच, 2071 का फिटनेस 26 फरवरी 2017 तक, टैक्स 31 मार्च 2018 तक एवं बीमा 17 फरवरी 2017 तक था जिसका 16 फरवरी 2018 को पुन: नवीनीकरण किया गया, यह वाहन 9 फरवरी 2018 तक चलाया गया। वाहन क्रमांक सीजी 18 एच, 2171 का फिटनेस 26 फरवरी 2017 तक, टैक्स 31 मार्च 2018 तक एवं बीमा 17 फरवरी 2017 तक था जिसका 17 अप्रैल 2018 को पुन: नवीनीकरण किया गया, यह वाहन 9 फरवरी 2018 तक चलाया गया। वाहन सीजी 26 एच, 0571 का फिटनेस 5 जुलाई 2016 तक, टैक्स 30 अप्रैल 2018 तक एवं बीमा 25 जून 2016 तक था जिसका केवल टैक्स पटाया गया तथा फिटनेस और बीमा 23 नवंबर 2018 तक यथास्थिति मेें है। यह वाहन वाटर टैंकर के रूप में ठेके के अंत तक चला। इसी तरह वाहन सीजी 26 एच, 0171 का फिटनेस 5 जुलाई 2016 तक, टैक्स 31 मार्च 2018 तक एवं बीमा 27 जून 2016 तक था जिसका केवल टैक्स पटाया गया तथा फिटनेस और बीमा 23 नवंबर 2018 तक यथास्थिति मेें है। यह वाहन 9 फरवरी 2018 तक चलाया गया है।
बीएसपी प्रबंधन को भी सौंपा गया शिकायत पत्र
पत्र में खदान मजदूर संघ ने संदर्भित निविदा मेंं हुए इस अनियमितता की सूक्ष्मता से जांच किए जाने और जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक संबंधित ठेकेदार को फाइनल पेमेंट नहीं दिए जाने की मांग प्रबंधन से की है। इस आशय का पत्र संघ ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इडी फाइनेंस, महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन, राजहरा खदान समूह महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक कार्मिक राजहरा खदान समूह, खदान प्रबंधक झरनदल्ली खदान, सहायक प्रबंधक, उप महाप्रबंधक संविदा प्रकोष्ठ भिलाई को प्रेषित किया गया है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो