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मारपीट करने वाले पति की पुलिस में शिकायत की तो समाज ने कर दिया महिला शिक्षक को बहिष्कृत

locationबालोदPublished: Aug 01, 2021 01:03:58 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

पति के प्रताडऩा से त्रस्त महिला ने सामाजिक बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया तो उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया।

मारपीट करने वाले पति की पुलिस में शिकायत की तो समाज ने कर दिया महिला शिक्षक को बहिष्कृत

मारपीट करने वाले पति की पुलिस में शिकायत की तो समाज ने कर दिया महिला शिक्षक को बहिष्कृत

बालोद. पति के प्रताडऩा से त्रस्त महिला ने सामाजिक बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया तो उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। मिली जानकारीे अनुसार शिक्षिका ने अपने ही पति पर मारपीट व प्रताडऩा का आरोप लगाया है। महिला थाना में पुलिस अधीक्षक व महिला थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपा है। महिला ने कहा कि उनके पिता व परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मौखिक फरमान समाज ने सुनाया है। पीडि़त महिला ने बताया कि पति राकेश गौर सहायक शिक्षक हैं। वे अधीक्षक बालक आश्रम भैसाकन्हार के प्रभार में है। पति-पत्नी एवं दोनों बच्चों के साथ रहकर जीवनयापन कर रहे थे।
पति करता था हर बात पर मारपीट
पति अक्सर घरेलू बातों को लेकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करते थे। जान से मार देने की धमकी देते थे। उन्होंने बताया 11 अप्रैल 2020 को पति ने उनके साथ मारपीट की। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसकी वजह से आहत हो गई थी। अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके डौंडी आ गई।
पति के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर
महिला ने बताया कि मारपीट की सूचना मैंने पुलिस अधीक्षक कांकेर को पत्र से दी। मामले की जांच कच्चे थाना ने की। जांच सही पाए जाने पर पति राकेश गौर के खिलाफ एफ.आरआई दर्ज हुई एवं वाद न्यायालय भानुप्रतापपुर में विचाराधीन है। उन्होंने समाज में जानकारी दी। कहा कि मामला भानुप्रतापपुर न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण मैं सामाजिक बैठक में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी।
लिखित आवेदन भी समाज को दे चुकी हूं। मेरे पिता ने भी लिखित में आवेदन दिया है कि न्यायालय प्रक्रिया होने पर सामाजिक बैठक स्थगित किया जाए। लेकिन समाज ने हमारे परिवार को गांव से बहिष्कृत करने का फरमान सुनाया है। मामले की बारीकी से जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।
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