छात्र-छात्राओं व व्याख्याताओं के लिए बयान
जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरुर, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुरुर और तहसीलदार गुरुर की जांच समिति गठित की गई। सुबह 10.30 बजे शासकीय हाईस्कूल मोखा में जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच में छात्र-छात्राओं एवं व्याख्याताओं के बयान लिए गए। व्याख्याता (एलबी) कैलाश कुमार साहू को प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। दोषी व्याख्याता के निलंबन की कार्रवाई के लिए संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को पत्र लिखा गया।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरुर, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुरुर और तहसीलदार गुरुर की जांच समिति गठित की गई। सुबह 10.30 बजे शासकीय हाईस्कूल मोखा में जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच में छात्र-छात्राओं एवं व्याख्याताओं के बयान लिए गए। व्याख्याता (एलबी) कैलाश कुमार साहू को प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। दोषी व्याख्याता के निलंबन की कार्रवाई के लिए संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को पत्र लिखा गया।
प्राचार्य और व्याख्याताओं ने नहीं दी जानकारी
उन्होंने बताया कि संस्था के प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को इस घटना की जानकारी होने के बाद भी उच्च कार्यालय को जानकारी नहीं दी गई। इसके कारण प्राचार्य एवं समस्त व्याख्याताओं के संचयी प्रभाव से 2 वेतनवृद्धि रोकने की अनुशंसा संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले के समस्त प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर तत्काल संस्था में शिक्षकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि संस्था के प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को इस घटना की जानकारी होने के बाद भी उच्च कार्यालय को जानकारी नहीं दी गई। इसके कारण प्राचार्य एवं समस्त व्याख्याताओं के संचयी प्रभाव से 2 वेतनवृद्धि रोकने की अनुशंसा संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले के समस्त प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर तत्काल संस्था में शिक्षकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
युवती को अपने घर में तीन माह तक रखकर बनाया शारीरिक संबंध, जुर्म दर्ज
बालोद. बालोद थाना अंतर्गत एक गांव में किराए के मकान में रहने वाली युवती ने नारायणपुर जिले के पालकी निवासी कमल सिंह पर अपने घर में रखकर जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 294, 323, 376(2), (एन) व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीडि़ता ने बताया कि वह कांकेर जिले के रहने वाली है। वर्तमान में बालोद थाना अंतर्गत एक गांव में किराये के मकान में रहती है। 16 मार्च को कमल सिंह कुमेटी ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। मुझे अपने घर ले जाकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसे वह एक वर्ष से जानती है। फोन पर बातचीत होती थी। एक दिन कमल सिंह 1000 रुपए उधार मांगा। फिर उसे लौटा दिया। कुछ दिन बाद 1500 रुपए उधार मांगा। मेरे पास पैसा नहीं होने पर मना कर दिया। वह नाराज हो गया।
बालोद. बालोद थाना अंतर्गत एक गांव में किराए के मकान में रहने वाली युवती ने नारायणपुर जिले के पालकी निवासी कमल सिंह पर अपने घर में रखकर जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 294, 323, 376(2), (एन) व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीडि़ता ने बताया कि वह कांकेर जिले के रहने वाली है। वर्तमान में बालोद थाना अंतर्गत एक गांव में किराये के मकान में रहती है। 16 मार्च को कमल सिंह कुमेटी ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। मुझे अपने घर ले जाकर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसे वह एक वर्ष से जानती है। फोन पर बातचीत होती थी। एक दिन कमल सिंह 1000 रुपए उधार मांगा। फिर उसे लौटा दिया। कुछ दिन बाद 1500 रुपए उधार मांगा। मेरे पास पैसा नहीं होने पर मना कर दिया। वह नाराज हो गया।
घटना की शिकायत कोतवाली थाने में
16 मार्च को शाम 4 बजे बस स्टैंड बालोद बुलाया। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की, जिससे वह डर गई। 17 मार्च को अपने घर पालकी नारायणपुर ले गया। जहां तीन महिने तक रखकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। मेरी मार्कशीट, आधार कार्ड को फाड़ दिया। सोने के लॉकेट भी तोड़ दिया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी परिजनों को दी। फिर नारायणपुर से आकर शिकायत कोतवाली थाने में की।
16 मार्च को शाम 4 बजे बस स्टैंड बालोद बुलाया। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की, जिससे वह डर गई। 17 मार्च को अपने घर पालकी नारायणपुर ले गया। जहां तीन महिने तक रखकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। मेरी मार्कशीट, आधार कार्ड को फाड़ दिया। सोने के लॉकेट भी तोड़ दिया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी परिजनों को दी। फिर नारायणपुर से आकर शिकायत कोतवाली थाने में की।