सड़क पर टहल रही नाबालिग को उठाकर चलती ट्रक में किया बलात्कार, आरोपी युवक को 10 साल की सजा
सड़क किनारे टहल रही एक बालिका को जबरदस्ती ट्रक में बैठाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को सत्र न्यायालय ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है।

बालोद. साल 2018 में सड़क किनारे टहल रही एक बालिका को जबरदस्ती ट्रक में बैठाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को सत्र न्यायालय ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर (प्रभार एफटीसी) बालोद ने आरोपी एस कुमार साहू उर्फ छोटू साहू पिता कृपाराम साहू (22) साकिन कोसमी, थाना डौंडीलोहारा को धारा- 375 (ग), 376 के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 5 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। लोक अभियोजक प्रशांत पारख व विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू ने पैरवी की।
बेहोश की हालत में छोड़कर भाग गए
प्रकरण के अनुसार मई 2018 को प्रार्थिया एक स्कूल के पास लगभग दोपहर 2 बजे टहल रही थी। तभी ट्रक सीजी 19 एफ 7711 में सवार आरोपी ने प्रार्थिया को जबरदस्ती पकड़कर ट्रक में बैठाकर दल्लीराजहरा मार्ग पर ले जाने लगा। चलते ट्रक में आरोपी छोटू साहू ने प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया। फिर ट्रक को रोड किनारे खड़ा कर प्रार्थिया को बेहोशी के हालत में छोड़कर ट्रक ड्राइवर व आरोपी छोटू साहू फरार हो गए।
ट्रक ड्राइवर को दोष मुक्त कर दिया गया
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना डौंडी में मामला पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां सजा सुनाई गई। ट्रक ड्राइवर भूषण लाल रावटे को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों को सजा मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि बेटियों को न्याय मिलना जरूरी है। नहीं तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे।
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