प्रकरण के अनुसार मई 2018 को प्रार्थिया एक स्कूल के पास लगभग दोपहर 2 बजे टहल रही थी। तभी ट्रक सीजी 19 एफ 7711 में सवार आरोपी ने प्रार्थिया को जबरदस्ती पकड़कर ट्रक में बैठाकर दल्लीराजहरा मार्ग पर ले जाने लगा। चलते ट्रक में आरोपी छोटू साहू ने प्रार्थिया के साथ बलात्कार किया। फिर ट्रक को रोड किनारे खड़ा कर प्रार्थिया को बेहोशी के हालत में छोड़कर ट्रक ड्राइवर व आरोपी छोटू साहू फरार हो गए।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना डौंडी में मामला पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां सजा सुनाई गई। ट्रक ड्राइवर भूषण लाल रावटे को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों को सजा मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि बेटियों को न्याय मिलना जरूरी है। नहीं तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे।