पंचायत स्तर पर व्यवसायिक परिसर निर्माण का मामला
मामला ग्राम पंचायत कोलिहामार में बन रहे व्यवसायिक परिसर का है। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन के संरक्षण में कोलिहामार पंचायत में नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है। इसकी जानकारी प्रशासन को देने के बाद भी इसे रोकने कोई कदम नहीं उठाया गया। शिकायत के बाद कार्य में स्थगन भी नहीं दिया गया जिससे पंचायत स्तर पर मनमानी चल रही है।
कलक्टर ने भी नहीं कराई शिकायत की जांच
उन्होंने बताया कि 4 मई को कलक्टर से 8 बिंदुओं में जांच करने पत्र लिखा था। पत्र में बताया गया था कि पंचायत ने सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना घास भूमि पर व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कार्य के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृत नहीं ली गई। पंचायत द्वारा अधिकतम 20 लाख तक के कार्य ही कराया जा सकता है। वहीं यहां परिसर का निर्माण लगभग 28 लाख की लागत से किया जा रहा जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। विधायक ने सरपंच की मंशा पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत ने परिसर निर्माण के लिए पृथक से खाता खोलकर लेखा-जोखा लिखा जा रहा है जो पंचायत की नीयत पर संदेह पैदा करता है।
तहसीलदार ने नहीं दिया स्थगन
विधायक ने तहसीलदार गुरुर पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा लगातार गलत कामों को संरक्षण दिया जा रहा है। शिकायत के बाद भी स्थगन नहीं दिया गया। परिसर को तोडऩे के पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिससे पंचायत लगातार अवैध रूप से निर्माण कार्य करा रही है।
विधायक ने दी चेतावनी
विधायक ने चेतावनी दी है कि निर्माण पर तत्काल रोक नहीं लगाया गया तो 29 मई को 11 बजे से अंबेडकर चौक राष्ट्रीय राजमार्ग 930 गुरुर में चक्काजाम किया जाएगा।