scriptइस गांव में शराब बेचने, खरीदने और सेवन करने पर लगता है 5 हजार रुपए जुर्माना, ग्रामीणों के सख्त कदम की पूरे प्रदेश में चर्चा | There is a fine for drinking alcohol in Pasaud village of Balod | Patrika News

इस गांव में शराब बेचने, खरीदने और सेवन करने पर लगता है 5 हजार रुपए जुर्माना, ग्रामीणों के सख्त कदम की पूरे प्रदेश में चर्चा

locationबालोदPublished: Oct 11, 2021 12:42:46 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति गांव में शराब, डिस्पोजल, पानी पाउच आदि बेचते पाया जाता है तो उस पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया जाता है।

इस गांव में शराब बेचने, खरीदने और सेवन करने पर लगता है 5 हजार रुपए जुर्माना, ग्रामीणों के सख्त कदम की पूरे प्रदेश में चर्चा

इस गांव में शराब बेचने, खरीदने और सेवन करने पर लगता है 5 हजार रुपए जुर्माना, ग्रामीणों के सख्त कदम की पूरे प्रदेश में चर्चा

बालोद. छत्तीसगढ़ में शराब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऐसे समय में जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम पसौद में बढ़ती शराबखोरी और हुल्लड़बाजी को रोकने ग्रामीणों ने अपने स्तपर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में। ग्रामीणों ने गांव में पानी पाउच और डिस्पोजल बेचने पर रोक लगा दिया है। चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी पाउच, डिस्पोजल, शराब की बोतल से फैल रही गंदगी और शराबखोरी से परेशान होकर यह फैसला लिया है। कोई दुकानदार या अन्य व्यक्ति गांव में शराब, डिस्पोजल, पानी पाउच आदि बेचते पाया जाता है तो उस पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया जाता है।
पांच हजार लगाया जाता है जुर्माना
ग्रामीणों के मुताबिक शीशम चौक सहित गांव के अंदर चौक-चौराहों पर कोई शराब पीता मिला तो उसे और पास के दुकानदार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना एवं इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति को 2 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा। इस सख्ती के बाद से पूरे गांव में न शराब बेची जा रही है और न ही सार्वजनिक जगहों पर लोग शराब पी रहे हैं। नशे के कारण लड़ाई-झगड़ा भी बंद हो गया है। दुकानों में प्लास्टिक डिस्पोजल और पानी पाउच भी बिकना बंद हो गया है।
गांव के बाहर लगाया नियम-कानून का बोर्ड
ग्राम विकास समिति व ग्रामीणों ने इस पहल के बाद अन्य गांव को नियम कानून की जानकारी देने गांव के बाहर चौक पर बोर्ड लगा दिया है। अन्य गांव से आने वाले भी नियम को सुनकर अचरज में पड़ जाते हैं। ग्रामीण अध्यक्ष मुंसी राम व कोषाध्यक्ष तोरण लाल साहू ने बताया कि शीशम चौक की दुकानों से शराबियों को आसानी से पानी पाउच, डिस्पोजल व कभी-कभी शराब भी उपलब्ध हो जाती थी। देर रात तक शराबियों की जमावड़ा लगा रहता था। शराब पीकर गाली-गलौज, प्लास्टिक डिस्पोजल, पानी पाउच, शराब की बोतल फेंक देते थे। गंदगी के साथ प्रमुख चौक शराबियों का अड्डा बन गया था।
नियम गांव के हित में
सरपंच ग्राम पसौद सुशीला बाई ने बताया कि ग्रामीणों का निर्णय व नियम गांव के हित में है। अन्य गांव के लिए भी प्रेरणा बना हुआ है। अब काफी सुधार हुआ है। शराबखोरी-हुल्लड़ पर रोक लगी है।
यह सख्त नियम गांव में लागू
गांव के चौक-चौराहों, तालाब व सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले व्यक्ति से 3 हजार रुपए दंड लिया जाएगा।
गांव की किराना दुकान, शीशम चौक की दुकानों में चिल्हर डिस्पोजल, पानी पाउच बेचने पर 3 हजार रुपए दंड लगाया जाएगा।
गांव में शराब बेचने पर 5 हजार रुपए दंड और चौक-चौराहे पर शराब पीने व दुकानदारों के डिस्पोजल बेचने की सूचना देने वाले को 2 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा।
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