युवक के नियम तोडऩे की शिकायत ग्राम के सचिव द्वारा थाने में दी गई जिस पर डौंडी थाने में धारा 188, 269, 270 आईपीसी आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 (बी ) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नगरी में ही आरोपी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है।
दूसरा मामला कुंवागोंदी पंचायत के झुरहाटोला गांव का है जहां बेनी राम कोर्राम पिता सुंदरू राम गोड़ उम्र 45 साल अपने दोस्त के साथ महारष्ट्र के शिर्डी से 1 जुलाई को आया था। उसे भी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था जो 1 जुलाई की ही रात अपने घर चला गया था। ग्राम सचिव की शिकायत पर डौंडी थाने में धारा 188,269,270 आईपीसी आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 (बी )के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों अपराधों की विवेचना प्रधान आक्षक प्रेम सिंह राजपूत के द्वारा की जा रही है ।