बालोदPublished: May 12, 2023 11:29:53 pm
Chandra Kishor Deshmukh
सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद ने हत्या के आरोपी चंदूलाल ढालेंद्र पिता स्व. रमेसर ढालेंद्र (32) निवासी कर्रेगांव (नयापारा) थाना मंगचुवा, जिला बालोद को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
बालोद. सरोज नंद दास, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद ने हत्या के आरोपी चंदूलाल ढालेंद्र पिता स्व. रमेसर ढालेंद्र (32) निवासी कर्रेगांव (नयापारा) थाना मंगचुवा, जिला बालोद को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने की। 18 जनवरी 2021 को प्रार्थी प्रभुराम ने थाना मंगचुवा में रिपोर्ट लिखाई कि 17 जनवरी 2021 को उसके पिता बिहारीलाल गांव के जानवरों को चराने गए थे। शाम 6 बजे वे घर आए और रबेल ढालेंद्र के घर बैठने गए। 7:30 बजे उसकी पुत्री भूमिका ने बताया कि दादा बिहारीलाल को चंदूलाल मार रहा है, तब वह दौड़कर गया। देखा कि उसके पिता को चंदूलाल पक्षपाती करते हो कहकर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए डंडे से मारपीट कर रहा था। उसके पिता बिहारी लाल जमीन पर चित्त पड़े थे। उन्हें उठाकर घर लाया, उसका बड़ा भाई कार्तिक भी आ गया। घटना को गजेन्द्र, भूमिका, बेल ढालेंद्र और आसपास के लोग देखे। रिपोर्ट पर थाना मंगचुवा में धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।