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नाबालिगों के विवाह पर प्रशासन कर रहा है कार्यवाही, जेल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान

locationबलोदा बाज़ारPublished: Apr 28, 2019 08:19:55 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

अपरिपक्व आयु में विवाह होने से अचानक पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बालक-बालिकाओं पर पड़ता है, जिसके अनेक शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव तथा दूरगामी परिणाम होते हैं।

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नाबालिगों के विवाह पर प्रशासन कर रहा है कार्यवाही, जेल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान

बलौदाबाजार. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अप्रैल माह में अब तक 6 नाबालिगों को विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम आयु होने के कारण कार्यवाही ऐसे विवाह को रुकवाया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास ने बताया कि अप्रैल 2019 में बिलाईगढ़ विकासखंड अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग बालिका, भाटापारा विकासखंड में 20 वर्षीय बालक, कसडोल विकासखंड में 16 वर्ष 8 माह के बालक तथा 19 वर्षीय बालक एवं बलौदाबाजार विकासखंड के 17 वर्षीय बालिका तथा पलारी विकासखंड के 17 वर्षीय बालिका के विवाह को परिजनों एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं एवं संबंधित पुलिस थानों की सहभागिता में रूकवाया गया।

लड़कों में विवाह हेतु निर्धारित आयु से पहले विवाह किए जाने के बढ़ रहे प्रचलन पर पर चिंतन की आवश्यकता पर जोर देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि अपरिपक्व आयु में विवाह होने से अचानक पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बालक-बालिकाओं पर पड़ता है, जिसके अनेक शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव तथा दूरगामी परिणाम होते हैं।
परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में विहित सजा तथा जुर्माने के प्रावधानों को अवगत कराकर सही उम्र में अपने बच्चों का विवाह करने संबंधित घोषणा पत्र में हस्ताक्षर जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम द्वारा लिया गया साथ ही विवाह का निमंत्रण कार्ड छापने वाले मुद्रकों से अपील की गई कि वे शादी कार्ड छापने के पूर्व आयु संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति की मांग आवश्यक रूप से करे एवं नाबालिगों के संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करें।

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