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इसके साथ ही विकासखण्ड कसडोल के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया में पदस्थ आवेदक महिला व्यख्याता एलबी शिक्षक रीना ठाकुर को आठ महीने का कुल वेतन 3 लाख 18 हजार रुपए दिला कर उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई गई। कलेक्टर सुनील कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की व्यवहार किसी भी स्तर में बर्दाश्त नही की जाएगी।यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के ADG जीपी सिंह सस्पेंड, आय से अधिक सम्पत्ति मामले में हुई कार्रवाई
पहले बाबू को निलंबित करो, फिर बैठक
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी सीके ध्रुव को निर्देश देते हुए कहा कि पहले उस भ्रष्ट कर्मचारी को निलंबित करो फिर बैठक शुरू करेंगे। इस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को निलंबित किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पारेश्वर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत आचरण करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के तहत उक्त निलंबन कार्रवाई की गई है।
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प्राचार्यों को भी नोटिस जारी
जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उमा शाला चांदन के प्रभारी प्राचार्य आर-आर जगत एवं शासकीय उमा शाला बया प्रभारी प्राचार्य एसएल पटेल को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर वेतन रोकने सम्बंधित सपष्टीकरण मंगा गया है।