बलोदा बाज़ार

लेडी टीचर से क्लर्क ने कहा- रुकी 8 महीने की सैलरी चाहिए तो पूरी करनी होगी ये डिमांड

कलेक्टर सुनील जैन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला शिक्षक का आठ महीने से वेतन रोकने, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पारेश्वर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

बलोदा बाज़ारJul 07, 2021 / 07:40 pm

Ashish Gupta

लेडी टीचर से क्लर्क ने कहा- रुकी 8 महीने की सैलरी चाहिए तो पूरी करनी होगी ये डिमांड

बलौदाबाजार. कलेक्टर सुनील जैन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला शिक्षक का आठ महीने से वेतन रोकने, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पारेश्वर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

यह भी पढ़ें: वीडियो में देखें कैसे डीजीपी ने एसपी और थानेदारों को लगाईं लताड़, कहा- सुधर जाएं नहीं तो सुधार दूंगा

इसके साथ ही विकासखण्ड कसडोल के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया में पदस्थ आवेदक महिला व्यख्याता एलबी शिक्षक रीना ठाकुर को आठ महीने का कुल वेतन 3 लाख 18 हजार रुपए दिला कर उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई गई। कलेक्टर सुनील कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की व्यवहार किसी भी स्तर में बर्दाश्त नही की जाएगी।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के ADG जीपी सिंह सस्पेंड, आय से अधिक सम्पत्ति मामले में हुई कार्रवाई

पहले बाबू को निलंबित करो, फिर बैठक
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी सीके ध्रुव को निर्देश देते हुए कहा कि पहले उस भ्रष्ट कर्मचारी को निलंबित करो फिर बैठक शुरू करेंगे। इस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को निलंबित किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बया में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 हरीश कुमार पारेश्वर को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत आचरण करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के तहत उक्त निलंबन कार्रवाई की गई है।

यह भी पढ़ें: स्टिंग ऑपरेशन में खुली इस डॉक्टर की करतूत, क्लीनिक में चोरी-छिपे कर रहा था ये काम, हुआ बर्खास्त

प्राचार्यों को भी नोटिस जारी
जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उमा शाला चांदन के प्रभारी प्राचार्य आर-आर जगत एवं शासकीय उमा शाला बया प्रभारी प्राचार्य एसएल पटेल को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर वेतन रोकने सम्बंधित सपष्टीकरण मंगा गया है।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.