scriptअगर आप भी खाते हैं राधा सौंफ, चाऊ और पेड़ा तो हो जाएं सतर्क | Collector took action against 4 shops in baloda bazar Chhattisgarh | Patrika News

अगर आप भी खाते हैं राधा सौंफ, चाऊ और पेड़ा तो हो जाएं सतर्क

locationबलोदा बाज़ारPublished: Jun 06, 2019 08:25:51 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

* कलेक्टर ने अमानक खाद्य बेचने वाले चार दुकानदारों पर 1.05 लाख जुर्माना

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अगर आप भी खाते हैं राधा सौंफ, चाऊ और पेड़ा तो हो जाएं सतर्क

बलौदा बाजार । अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले जिले के 4 दुकानदारों के विरुद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय ने 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक ने गत दिनों जारी अलग-अलग आदेश में जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें तीन प्रकरणों में अभियोजन की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश कुमार वर्मा व एक प्रकरण में अभियोजन का काम खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन वर्मा ने पूर्ण की है।
खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेसर्स शुभ सांई ड्राई फ्रूट सब्जी मण्डी रोड बलौदा बाजार द्वारा बेचा जाने वाला राधा सौंफ मुखवाश जांच में अमानक पाया गया था। इस फर्म के शुभम आगीचाई पिता सुरेश आगीचाई पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार ललित किराना स्टोर्स गांधी चौक बलौदा बाजार का वेरी वेरी टेस्टी चाऊ जांच में अमानक व मिथ्याछाप मिला था।
इस दुकान के संचालक अरविन्द केशरवानी को 20 हजार रुपए की जुर्माना अधिरोपित की गई है। सण्डी के लीना ट्रेडर्स के यहां निरीक्षण में वरलक्ष्मी साबुदाना ट्रोपिका सागो प्रीमियम मिथ्याछाप मिला था। दुकान के मालिक दीनबंधु वर्मा के विरुद्ध 20 हजार की जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार पलारी के बब्बू होटल व लाची डेली नीड्स के दुकान में पेड़ा अमानक पाया गया था। इस होटल के संचालक आत्मदेव वर्मा को 20 हजार रुपए की जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है।
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