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शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर न्यायालय ने लगाया 25 हजार रुपए जुर्माना

locationबलोदा बाज़ारPublished: Nov 28, 2020 12:48:09 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले शराबी दो पहिया वाहन चालक पर बलौदाबाजार न्यायालय ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

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बलौदाबाजार. शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले शराबी दो पहिया वाहन चालक पर बलौदाबाजार न्यायालय ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। बलौदाबाजार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यातायात पुलिस की कार्रवाई पर शराबी दो पहिया वाहन चालक पर बिना हेलमेट, बिना लायसेंस बगैर कागजात, बगैर बीमा के वाहन चलाने पर यह सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा गाड़ी मालिक पर भी जुर्माना लगाया गया है।

यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान वाहन क्रमांक सीजी 10 एनए 1292 के वाहन चालक रूपेश कुमार सेन पिता रामाधार सेन (40) निवासी करमदा को रोककर जांच की गई। वाहन चालक शराब पीया हुआ था। वाहन चालक न हेलमेट पहने था न ही उसके पास लाइसेंस था और न ही अन्य कागजात।

जिस पर उसका प्रकरण बनाकर बलौदा बाजार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चालान प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने दोषी वाहन चालक व उसके मालिक दोनों पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। इसमें वाहन मालिक किशनपाल मठपारा रायपुर पर शराबी युवक को वाहन देने व बगैर बीमा कराए वाहन चलाने देने पर सात हजार व वाहन चालक पर अठारह हजार इस तरह कुल पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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