यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान वाहन क्रमांक सीजी 10 एनए 1292 के वाहन चालक रूपेश कुमार सेन पिता रामाधार सेन (40) निवासी करमदा को रोककर जांच की गई। वाहन चालक शराब पीया हुआ था। वाहन चालक न हेलमेट पहने था न ही उसके पास लाइसेंस था और न ही अन्य कागजात।
जिस पर उसका प्रकरण बनाकर बलौदा बाजार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चालान प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने दोषी वाहन चालक व उसके मालिक दोनों पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। इसमें वाहन मालिक किशनपाल मठपारा रायपुर पर शराबी युवक को वाहन देने व बगैर बीमा कराए वाहन चलाने देने पर सात हजार व वाहन चालक पर अठारह हजार इस तरह कुल पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।