scriptकोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं किया तो देना होगा जुर्माना | Fines to be paid if you do not follow the rules to protect from Corona | Patrika News

कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं किया तो देना होगा जुर्माना

locationबलोदा बाज़ारPublished: Jul 20, 2020 03:57:46 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

कोविड के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए सभी नागरिकों को रक्षात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से पालन करने कहा गया है नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।

coronavirus-

भाटापारा. छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है इसे देखते हुए कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कोविड के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए सभी नागरिकों को रक्षात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से पालन करने कहा गया है नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।

जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों, अस्पताल, बाजार, भीड़-भाड़ वाले जगहों, गली एवं सड़क में निकलने पर प्रत्येक व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना है। सभी प्रकार के कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों, व्यक्तियों एवंदोपहिया एवं चारपहिया वाहनों में यात्रा करने वाला सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। दुकानों, बैंको एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थाओं में डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें। मास्क के लिये कपड़े से बना सामान्य मास्क, सादा गमछा, साफ सुथरा रुमाल का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही होम क्वारंटाइन में रखने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा प्राप्त जारी दिशा निर्देशी का पालन अनिवार्य रूप से करना है।

इसके लिए शनिवार को सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नगरीय प्रशासन पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। किसी भी व्यक्तियों के द्वारा इन नियमों का पालन एवं उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

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