जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों, अस्पताल, बाजार, भीड़-भाड़ वाले जगहों, गली एवं सड़क में निकलने पर प्रत्येक व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना है। सभी प्रकार के कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों, व्यक्तियों एवंदोपहिया एवं चारपहिया वाहनों में यात्रा करने वाला सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। दुकानों, बैंको एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थाओं में डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें। मास्क के लिये कपड़े से बना सामान्य मास्क, सादा गमछा, साफ सुथरा रुमाल का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही होम क्वारंटाइन में रखने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा प्राप्त जारी दिशा निर्देशी का पालन अनिवार्य रूप से करना है।
इसके लिए शनिवार को सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नगरीय प्रशासन पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। किसी भी व्यक्तियों के द्वारा इन नियमों का पालन एवं उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।