बलौदाबाजार पुलिस ने बताया कि आरोपी सरकार द्वारा जारी आदेश की अवहेलना की है। लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक व अपुष्ट जानकारी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों में प्रसारित न करें।
यह है मामला
20 मार्च को थाना सुहेला क्षेत्र में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की हृदयघात से मृत्यु हो गई। उसी दौरान ग्राम सुहेला निवासी योगेश वर्मा ने कोरोना वायरस से मृत्यु होने का अफवाह फैला दिया और शासन के टोल फ्री नंबर 104 में भी कोरोना से मृत्यु होने की झूठी सूचना दे दी।जिसके बाद आस-पास के गांव के लोगों एवं ग्रामों मे एक 35 वर्षीय व्यक्ति का कोरोना वायरस से मृत्यु होने का अफवाह फैल गया। योगेश वर्मा के इस लापरवाही के कारण सुहेला क्षेत्र में कोरोना वायरस से मृत्यु होने की भ्रामक, झूठी अफवाह फैल गई। आरोपी ने वर्तमान परिवेश के इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर क्षेत्र में लोक शांति को भंग करने के लिए उकसाने का कोशिश किया गया।
लोगों में कोरोना वायरस का डर भय व्याप्त कर, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने व शासन प्रशासन द्वारा भ्रामक सूचना प्रसारित नहीं करने संबंधी जारी आदेश का उल्लंघन करने से आरोपी योगेश वर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। वही आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि थाना सुहेला एवं जिला बलौदाबाजार क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति अभी तक कि स्थिति में नहीं मिला है।
स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा कोरोना पीड़ित मिलने पर अधिकृत रूप से जानकारी आम लोगों को दी जाएगी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी अपुष्ट, अनाधिकृत झूठी भ्रामक सूचना, अफ़वाह सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से झूठी अफवाहों न फैलाए। ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।