एक सप्ताह के लिए घोषित लगभग 20 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया तथा सड़कों पर बिना मास्क लगाए लोगों से भी 6700 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। दूसरे दिन भी हुई ताबड़तोड़ लॉकडाउन के दूसरे दिन भी कलेक्टर के आदेश के बाद दो संस्थाओं में दबिश देकर उनसे कार्यवाही से आधा शटर खोलकर व्यापार करने वाले व्यापारी भूमिगत हो गए। एसडीएम महेश सिंह राजपूतने एक बार पुनः व्यापारियों से शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की अपील की है तथा चेतावनी दी है कि लॉकडाउन अवधि में निर्देशों के अवहेलना पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के फैसले के बाद कलेक्टर जैन ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 22 से 28 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवा प्रतिबंधित की जा चुकी है। बावजूद इसके शहर के अनेक हिस्सों में कई नों के संचालकों द्वारा शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना की शिकायत दूसरे दिन भी मिलने के बाद कलेक्टर के कड़े निर्देश पर एसडीएम महेश सिंह राजपूत, तहसीलदार प्रवीण तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी रविंद्र शुक्ला की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ लॉकडाउन के दूसरे दिन सिनेमा लाइन और लिंक रोड पर खुली दुकानों पर दबिश देकर वहां से 10 दस हजार रुपए का जुर्माना वमूला।