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अब बिना इस लाइसेंस के नहीं कर सकते नवरात्रि में माता का भंडारा, जानिए वजह

locationबलोदा बाज़ारPublished: Apr 08, 2019 06:38:52 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

अब लोगों को भंडारा करने से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लेना होगा।

Bhandara

अब बिना इस लाइसेंस के नहीं कर सकते नवरात्रि में माता का भंडारा, जानिए वजह

भाटापारा. नवरात्रि में अष्टमी के दिन हवन के बाद जगह-जगह माता के मदिरों और पंडालों में भंडारा किया जाता है। लेकिन अब लोगों को भंडारा करने से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इस आदेश का आस्था से कोई लेना-देना नहीं। ये आदेश खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भंडारा के आयोजन के पहले फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों के लिए जारी इस अलर्ट के बाद प्रशासन ने ऐसे आयोजन पर नजर रखना शुरू कर दिया है।

स्ट्रीट फूड वेंडरों पर कड़ाई के बाद अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन की नजर पर्व पर होने वाले भंडारा पर है। इस तरह के आयोजन में खाना बनाते समय कई बार गुणवत्ता हीन सामानों का इस्तेमाल भी किया जाता है। लोग प्रसाद की आस्था के कारण इसे आसानी से खा लेते है। यह स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रम के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता लागू कर दी है ताकि विपरीत परिस्थितियों में जवाबदेही तय की जा सके।

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