खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भंडारा के आयोजन के पहले फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आयोजकों के लिए जारी इस अलर्ट के बाद प्रशासन ने ऐसे आयोजन पर नजर रखना शुरू कर दिया है।
स्ट्रीट फूड वेंडरों पर कड़ाई के बाद अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन की नजर पर्व पर होने वाले भंडारा पर है। इस तरह के आयोजन में खाना बनाते समय कई बार गुणवत्ता हीन सामानों का इस्तेमाल भी किया जाता है। लोग प्रसाद की आस्था के कारण इसे आसानी से खा लेते है। यह स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रम के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता लागू कर दी है ताकि विपरीत परिस्थितियों में जवाबदेही तय की जा सके।