scriptशार्टेज की अफवाह: दुकान के बाहर रखे नमक को किसी ने अपना बताकर बेच दिया | rumor of shortage man sold the salt kept outside the shop as his own | Patrika News

शार्टेज की अफवाह: दुकान के बाहर रखे नमक को किसी ने अपना बताकर बेच दिया

locationबलोदा बाज़ारPublished: May 13, 2020 12:55:34 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

नमक की कमी की अफवाह के बीच भाटापारा में भी मंगलवार को जबरदस्त माहौल रहा। कई दुकानदारों के दुकान के बाहर रखे नमक को लोगों ने पार कर दिया।

लॉकडाउन में अफवाह फैली तो नमक के लिए मचा हाहाकार, लोगों की उमड़ पड़ी भीड़, दुकानों में मारा गया छापा

लॉकडाउन में अफवाह फैली तो नमक के लिए मचा हाहाकार, लोगों की उमड़ पड़ी भीड़, दुकानों में मारा गया छापा

भाटापारा. नमक की कमी की अफवाह के बीच भाटापारा में भी मंगलवार को जबरदस्त माहौल रहा। कई दुकानदारों के दुकान के बाहर रखे नमक को लोगों ने पार कर दिया। खबर तो यहां तक मिली कि एक दुकानदार के बाहर रखे नमक को एक व्यक्ति ने अपना बताकर सुबह-सुबह लोगों को बेच दिया। बाद में दुकानदार के पहुंचने पर उस दुकानदार ने एक से एक ट्रैक्टर में भरे अपने सारे नामों को खाली करवाया।

इस बीच कृषि उपज मंडी के सामने स्थित एक किराना दुकान द्वारा नमक को अधिक कीमत पर बेचे जाने की शिकायत मिलने से प्रशासन ने उसके खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज कर लिया। रिपोर्ट कर्ता नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र शुक्ला है।

बताया गया है कि दुकानदार के द्वारा अधिक कीमत पर नमक को बेचा जा रहा था। खबर के अनुसार यहां पर मीडिया के एक व्यक्ति से दुकानदार का विवाद भी हो गया और दुकानदार ने उस मीडिया के व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया था। बाद में पुलिस प्रशासन तक मामला पहुंचने के बाद दुकानदार के द्वारा अपनी गलती मानी गई और मोबाइल को वापस किया गया। लेकिन, जिस प्रकार नमक की कमी की अफवाह बाजार में फैली उसे मंगलवार को पूरे भाटापारा क्षेत्र में मनक खरीदने वालों की लाइन लगी हुई थी।

दुकानदार जो नमक की बोरी अपनी दुकानों के बाहर यूं ही रखते थे उनके नमक को लोगों ने पूरी की पूरी पार कर दिया। ऐसे घटनाएं शहर के कई दुकानों में घटने की खबर है। भाटापारा में तहसीलदार प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में एक किराना दुकान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिसमें अधिक मात्रा में नमक संग्रहण ,सोशल डिस्टेंस इनका पालन ना करते हुए अफवाह उड़ाने की पर दुकानदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं महामारी एक्ट के तहत धारा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्रवाई की।

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