जानकारी के अनुसार ग्राम केदली निवासी भेदल देवी, उसके पति इंद्रदेव सिंह व एक अन्य दिलीप सिंह द्वारा २ मार्च २०२२ को श्रीपति बुनकर के घर व शासकीय शौचालय को जेसीबी से ढहा दिया गया। महिला ने जब विरोध किया तो तीनों ने उसकी पिटाई कर दी।
घटना के बाद श्रीपति 4 मार्च को जब कुसमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसका डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया, लेकिन एएसआई बसंत एक्का द्वारा मामले को गम्भीरता से नही लिया गया। एएसआई ने एक सादे कागज में बयान लिखकर पावती दे दिया गया। जब पीडि़ता ने उस कागज को दूसरों से पढ़वाया तो वह संतोष जनक नही था।
उसमें मारपीट व जान से मारने की धमकी का भी जिक्रनहीं था। इधर घटना के बाद भी आरोपियों द्वारा उसे खुलेआम धमकी दी जा रही थी और जब वह पुन: एएसआई से मिली तो जवाब मिला कि हुए जमीन का मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, वहां जाओ।
यह भी पढ़ें
आसमान से अचानक आग के गोले बरसते देख लोग रह गए हैरान, बाद में पता चली ये बात एसपी ने जांच कराई तो मामला निकला सही
थाने से जब पीडि़ता को निराशा हाथ लगी तो उसने मामले में कार्यवाही के लिए 7 अप्रैल को बलरामपुर एसपी को आवेदन सौंपा था। एसपी के निर्देश पर कुसमी पुलिस ने गांव में जाकर मामले की जांच पड़ताल एवं गवाहों का बयान दर्ज किया तो महिला का आरोप सही पाया गया।
इसके पश्चात कुसमी पुलिस ने आरोपी दिलीप सिंह, इंददेव सिंह व उसकी पत्नी भेदल देवी के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 34 व 427 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।