इस पर किशोरी ने किशोर को शादी करने की बात कही, लेकिन उसने इंकार कर दिया और मिलना भी छोड़ दिया। मामले में किशोरी व परिजन की रिपोर्ट पर बरियों पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 376 व पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था।
इधर किशोरी ने 7 जनवरी को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 माह के प्री-मेच्योर नवजात को जन्म दिया, जिसकी पांच दिन बाद मौत हो गई थी। किशोरी ने बगैर पुलिस को बताए ही घर के पास जमीन में नवजात के शव को गाड़ दिया था। इसकी सूचना बरियों पुलिस को मिली।
इधर किशोरी ने 7 जनवरी को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 माह के प्री-मेच्योर नवजात को जन्म दिया, जिसकी पांच दिन बाद मौत हो गई थी। किशोरी ने बगैर पुलिस को बताए ही घर के पास जमीन में नवजात के शव को गाड़ दिया था। इसकी सूचना बरियों पुलिस को मिली।
फिर सोमवार को तहसीलदार संजय मिंज, बीएमओ डॉ. रामप्रसाद तिर्की, डॉ. ऋचा खन्ना व बरियों पुलिस की उपस्थिति में जमीन की खुदाई कराकर नवजात के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा शव की हड्डियों को जब्त किया गया।
पुलिस ने बताया कि नवजात की हड्डियों व आरोपी किशोर के रक्त का संग्रहण कर डीएनए परीक्षण हेतु रायपुर भेजा जाएगा।