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शादी में देर रात तक डीजे बजाने पर न्यायाधीश हुए नाराज, पुलिस-प्रशासन से कहा- करें सख्त कार्रवाई

locationबलरामपुरPublished: Dec 04, 2021 12:08:06 am

Ban on DJ: ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु सुप्रीम कोर्ट व छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (High Court) द्वारा आवश्यक आदेश देकर इसके पालन हेतु पुलिस व प्रशासन (Police and Administration) को विस्तृत दिशा निर्देश किए गए हैं जारी, इसके बावजूद नगर में अनुज्ञेय सीमा से अधिक डेसिबल के ध्वनि यंत्रों को वाहनों में परिवहन कर सार्वजनिक स्थलों पर देर रात्रि तक व अधिक आवाज में खुलेआम बजाया जा रहा

Judge angry on Blowing DJ

Ban on DJ

रामानुजगंज. Ban on DJ: नगर में शादियों व बारात में देर रात तक डीजे साउंड सिस्टम बजाए जाने पर जिला न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस-प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) व छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। इसके पालन हेतु पुलिस व प्रशासन को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके बावजूद भी नगर में अनुज्ञेय सीमा से अधिक डेसिबल के ध्वनि यंत्रों को वाहनों में परिवहन कर सार्वजनिक स्थलों पर देर रात्रि तक व अधिक आवाज में खुलेआम बजाया जा रहा है। संबंधित व्यवसायी ऐसे प्रतिबंधित ध्वनि यंत्रों को खुले आम किराये पर दे रहे हैं और इन अवैध कृत्यों पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई समुचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से न सिर्फ शासकीय व निजी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, अपितु आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे उत्पन्न तनाव के कारण मानसिक व शारीरिक क्षमता में भी कमी आती है।

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लोक स्वास्थ्य व सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) व हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु समुचित कदम उठाये जाने हेतु पुलिस व जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया है। जिला न्यायाधीश (District Judge) ने आदेश का कड़ाई पूर्वक पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं साउण्ड सिस्टम (Sound System) जब्ती की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है।

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पूर्व में भी लग चुका है प्रतिबंध
तेज आवाज व देर रात तक डीजे बजाने को लेकर पूर्व में भी निर्देश जारी कर समय-सीमा निर्धारित की गई थी। एक तरह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दौरान डीजे संचालकों ने नुकसान का हवाला देकर फिर से इसे चालू करवा लिया था। अब शादी-विवाह (Marriagee) के सीजन में फिर से डीजे का शोर सुनाई देने लगा है। अंबिकापुर में तो सीएसपी ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के निर्देश दिए हैं।
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