छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नॉवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए बलरामपुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 मार्च से 31 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूरी तरह से बंद रहेगा।
पंचायतों में जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन व्यवस्था करने के निर्देश
नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है। वहीं सम्पूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है। इसके कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे हैं।