जारी निर्देश के अनुसार मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6 गुना 5 फीट से अधिक न हो, मूर्ति (Durga Pooja) स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 गुना 15 फीट से अधिक न हो, पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्ग फीट की खुली जगह हो तथा सडक़ अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो, मंडप व पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो तथा दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे।
किसी भी एक समय में मण्डप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हों, मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके, मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। यदि मास्क लगाये बिना व्यक्ति पंडाल में पाए जाते हैं तो संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।
थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था, बांस, बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा।
यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो इलाज का सम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी अनुमति
कन्टेनमेंट जोन में मूर्ति (Durga Pooja) स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी, मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भण्डारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी, मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा एस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। पंडालों के लिए पहले आअ-पहले पाओ नीति के तहत् जो आवेदन पहले प्राप्त होगा, उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।