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शादी में पहुंचे डिप्टी कलक्टर ने भीड़ देख लगाया 20 हजार रुपए जुर्माना, कहा- आदेश पता नहीं है क्या?

locationबलरामपुरPublished: Apr 29, 2021 01:23:05 pm

Fine in lockdown marriage: 2 परिवार में शादी कार्यक्रमों (Marriage) में लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों का हो रहा था खुला उल्लंघन (Violation), 10 की जगह दर्जनों लोगों की उपस्थिति में हो रहे थे कार्यक्रम

Fine on lockdown marriage

Marriage in lockdown

बलरामपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम व सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन (Containment Zone) घोषित करते हुए समय-समय पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

इसमें शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों में लोगों की उपस्थिति को कलक्टर श्याम धावड़े ने अधिकतम 10 लोग ही तय की है। इसके बावजूद कई लोग इसका खुला उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे ही 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने 20 हजार रुपए का जुर्माना (Fine in lockdown marriage) लगाया।

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बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज में लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों के उल्लंघन करते हुए शादी समारोह आयोजित करने पर डिप्टी कलक्टर विवेक चन्द्रा ने अर्थदण्ड लगाया है।

इसमें रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 10 निवासी धर्मेन्द्र पासवान से 15 हजार रुपए तथा रामानुजगंज के ही नरेश गुप्ता से 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
डिप्टी कलक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार विवेक चन्द्रा ने बताया कि उक्त दोनों कार्यक्रमों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए 10 से अधिक लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह (Marriage programme) का आयोजन किया जा रहा था, इसलिए अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।

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अधिक भीड़ से बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण
डिप्टी कलक्टर ने कहा कि वैवाहिक व सामाजिक कार्यक्रम में लोगों की अधिक भीड़ संक्रमण के प्रसार को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे, फिर भी लोगों द्वारा इस प्रकार कार्यक्रमों का आयोजन कर नियमों का उल्लंघन (Violation) किया जा रहा है।
डिप्टी कलक्टर ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि इस कठिन समय में लोग नियम विरूद्ध कार्यक्रमों के आयोजन को संक्रमण के प्रसार का माध्यम न बनाएं, बल्कि निर्देशानुसार सीमित लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशासन का सहयोग करें।
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