आजीवन सश्रम कारावास की सजा से अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से है। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि 15 सितंबर 2020 को 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची अन्य बच्चों के साथ पड़ोस में खेल रही थी। देर शाम तक बच्ची जब घर नहीं आई तो उसकी मां पड़ोसी के यहां खोजने गई तो वहीं पर महिला ने बताया कि आपकी बच्ची पास के मक्के के खेत में गिरी हुई रो रही थी।
इस पर बालिका की मां वहां गई तो वहीं से गांव का ही एक युवक बाड़ी से निकल कर भाग रहा था। बच्ची की स्थिति देखने पर साफ पता चला कि उसके साथ युवक द्वारा बलात्कार किया गया है। इसके बाद मां बच्ची को अपने घर ले आई।
पिता की तबियत थी खराब जबकि मां गई थी बाहर, घर में घुसकर 7 वर्षीय बालिका से युवक ने किया बलात्कार
उक्त घटना की जानकारी महिला ने अपने पति को बताई दूसरे दिन आसपास के लोगों को इक_ा कर घटना की जानकारी दी गई। मीटिंग में उक्त महिला ने सारी घटना बताई एवं अभियुक्त को भी बुलाया गया था परंतु वह नहीं आया जिसके बाद बच्ची के पिता ने शंकरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
भाभी के घर ले जाकर बालिका से 3 दिन किया बलात्कार, फिर 100 रुपए देकर बोला- अब चली जाओ घर
आजीवन कारावास व 50 हजार का अर्थदंडजांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो (एफटीसी) रामानुजगंज वंदना दीपक देवांगन ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व ५० हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।