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पिकअप में बोरे में भरकर ले जाई जा रही थी पुआल, गश्त में निकले वन अमले ने बोरा हटाकर देखा तो सामने आई ये हकीकत

locationबलरामपुरPublished: Apr 16, 2019 02:19:36 pm

सेमरसोत अभ्यारण्य से बेखौफ हो रही लकड़ी की तस्करी, रात्रि गश्त के दौरान वन विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई

Seized wood

Illegal timber

राजपुर. बलरामपुर जिले के राजपुर-बासेन सर्किल अंतर्गत ग्राम पस्ता स्थित तोलरो नाला के पास वन अमले ने रात्रि गश्त के दौरान अवैध लकड़ी और पटरा लोड पिकअप को पकड़ा। पिकअप में 9 नग साल लकड़ी तथा 6 नग बीजा का पटरा लोड था।
वन विभाग द्वारा लकड़ी जब्त कर पिकअप मालिक व ड्राइवर के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई जा रही है। अवैध इमारती लकड़ी की तस्करी सेमरसोत अभ्यारण्य से किया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव को लेकर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद तस्करों द्वारा बेखौफ लकड़ी की तस्करी की जा रही है। रात में अवैध ईमारती लकड़ी लोड कर अन्य जिले में खपाकर वन विभाग को लाखों रुपए का नुक़सान पहुंचाया जा रहा है।
सोमवार की रात्रि करीब 12 बजे बासेन सर्किल के तोलरो नाला के पास वन विभाग द्वारा रात्रि गश्त के दौरान पिकअप क्रमांक सीजी 15 डीए-5160 को रुकवाया गया। इसमें अवैध साल बोंगी 9 नग व बीजा पटरा 6 नग लोड था। वन अमले को चकमा देने पिकअप मालिक व ड्राइवर ने सीमेंट बोरा में पुआल भरा था।
उसके नीचे अवैध लकडिय़ां रखी गई थीं। इसके बाद पिकअप मालिक व ड्राइवर को हिरासत में लेकर वन परिक्षेत्र राजपुर लाया। कार्रवाई में वन परिक्षेत्राधिकारी अनिल सिंह, उप वन परिक्षेत्राधिकारी आरपी राही, सुशील ठाकुर, राकेश कुमार लकड़ा, रामचन्द्र जायसवाल, राजकुमार, अहिबरन ,शशिका व प्रदीप तिवारी शामिल थे।

मालिक और ड्राइवर फरार
वन अमले की लापरवाही से वाहन मालिक व चालक फरार हो गए। वन अमले ने रात में ही वनमंडलाधिकारी विवेकानंद झा को इसकी जानकारी दी।

इसके बाद वन विभाग ने वाहन मालिक व चालक के उपर भारतीय वन अधिनियम वनोपज नियम 1961 की धारा 4, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52, उप धारा 33 (1) च, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 ( क ) व छत्तीसगढ़ का काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 वनोपज 1969 की धारा 5 (1) के तहत कार्यवाई की गई।

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