कलक्टर ने बताया है कि इन तीनों जगहों के सभी प्रतिष्ठानों के संचालन के दौरान स्वास्थ्य विभाग (Health Department) द्वारा कोरोना से बचाव हेतु गाइडलाइन (Corona guideline) के शर्तों का पालन करना होगा। दोपहर 2 बजे के बाद विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान व स्थानीय परिवहन जैसे ऑटो, रिक्शा बंद रहेंगे।
मास्क लगाना अनिवार्य, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंस (Social distance) का पालन करना तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। उक्त निर्देश के उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कोरिया में लॉकडाउन शुरु, सरगुजा व सूरजपुर में 13 से लगेगा लॉकडाउन
गौरतलब है कि सरगुजा संभाग के सरगुजा व सूरजपुर जिले में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। वहीं कोरिया जिले में 11 अप्रैल की शाम 6 बजे से लॉकडाउन (Lockdown) शुरु हो गया है। इस दौरान जिले के सभी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है।