ऐसे कई कार्यक्रमों में प्रशासन द्वारा छापा मारकर हालांकि कार्रवाई की गई लेकिन अब 10 मई व इससे आगे की सभी शादियों की अनुमति निरस्त
(Marriage revoked) कर दी गई है। 9 मई को होने वाली शादी में दूल्हा-दुल्हन के अलावा उनके पक्ष से सिर्फ 7 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
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कोरोना संक्रमण
(Covid-19) के प्रसार की आशंका को देखते हुए बलरामपुर कलक्टर श्याम धावड़े (Balrampur Collector) ने 9 मई के विवाह अनुमति को शर्तों के साथ यथावत रखते हुए आगामी सभी विवाह कार्यक्रमों को निरस्त करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।
साथ ही 9 तारीख को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रमों में दूल्हा-दुल्हन, उनके माता-पिता एवं पुरोहित की उपस्थिति अधिकतम 7 व्यक्ति में ही विवाह समारोह संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 के अनुसार सुसंगत कार्यवाही की जाएगी।
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विवाह कार्यक्रम स्थगित करने की अपीलकलक्टर श्याम धावड़े (Balrampur Collector) ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण के प्रसार को देखते हुए उक्त फैसला लिया गया है। अत: आप सभी प्रशासन का सहयोग करते हुए विवाह कार्यक्रमों को स्थगित कर दें। निश्चित रूप से संक्रमण के प्रसार को रोकने में यह कदम प्रभावी सिद्ध होगा।