शासकीय अथवा अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में निर्वाचन का प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगे।
कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया है कि पात्रतानुसार तथा उपलब्धतानुसार उन्हें जिला में स्थित विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है। पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी, किन्तु भोजन आदि की व्यवस्था नहीं की जाएगी।
टेलीफोन हेतु पृथक से रजिस्टर रखा जाएगा तथा किए गए कॉल की निर्धारित राशि तुरंत प्राप्त कर ली जाएगी। किसी प्रकार राजनैतिक बैठक अथवा विचार के संबंध में नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन ली गई राशि इत्यादि का सभी ब्यौरा अंकित किया जाएगा। जब भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी इन अभिलेखों की मांग करेंगे तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा।
शासकीय एवं अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज एवं सत्कार अधिकारी बलरामपुर तथा अन्य अनुविभागीय मुख्यालयों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा। अन्य स्थानों पर संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।
कक्षों के आरक्षण में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारियों की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। कलक्टर ने यह ध्यान रखने कहा है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी, प्रेक्षक आदि के लिए कक्ष सदैव आरक्षित रखें जाएंगे। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित किए गए अनुसार कक्ष आबंटित किए जा सकते है।
प्रचार में शासकीय वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध
लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी हैं, इसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने जानकारी दी है कि निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए शासकीय वाहन आबंटित हैं तथा इन वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार में किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्रवाई करते हुए वाहन अधिग्रहित कर ली जाएगी।