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वैन से कर रहा था साल चिरान की तस्करी, बेचने जाते समय रास्ते में वन अमले ने पकड़ा

locationबलरामपुरPublished: Jun 13, 2021 11:35:06 pm

Wood Smuggling: ग्रामीण से 18 नग साल की चिरान जब्त, छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार अधिनियम (Chhattisgarh Forest Produce Trade Act) के तहत की गई कार्रवाई

Forest department team

Wood smuggler arrested

कुसमी. बलरामपुर जिले में पेड़ों की अवैध कटाई (Illegal cut of trees) बेहिसाब जारी है। इक्का-दुक्का मामलों में वन विभाग (Forest department) द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने एक ग्रामीण को 18 नग साल चिरान के साथ पकड़ा है।
ग्रामीण ओमनी वैन में चिरान लोड कर बेचने जा रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर रास्ते में ही वन अमले ने उसे दबोच लिया। वन विभाग ने उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

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वन विभाग कुसमी द्वारा ग्राम पंचायत गजाधारपुर से 18 नग साल की चिरान की लकड़ी सहित ओमनी वाहन क्रमांक सीजी 11 बीसी-7684 को ग्राम को पकड़ लिया गया हैं।

बताया जा रहा है कि ग्राम गजाधरपुर निवासी 30 वर्षीय विजय अगरिया पिता सज्जन लोहार रविवार को 18 नग साल की चिरान चौकठ बनाकर अपने ओमनी वाहन मे लोड करके कुसमी क्षेत्र के किसी ग्राहक को बेचने के उदेश्य से ले जा रहा था।
इसी बीच उन्हें मुखबिर से सूचना मिली तो उन्होंने घेराबंदी कर रास्ते में ग्रामीण को पकड़ लिया। जब्त लकड़ी की क़ीमत लगभग 10 हजार रुपए बताई जा रही है।

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ओमनी वाहन को वन विभाग कुसमी के परिसर मे लाकर ग्रामीण के खिलाफ वन अधिनियम 1927 की धारा 52 वनोपज परिवहन अधिनियम 2001 धारा 41, 3, 18, छ ग वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5, 1 के तहत कार्यवाही की गई।

कार्रवाई में ये रहे शामिल
कार्यवाही में डिप्टी रेंजर गुनेश्वर राम, फारेस्टर संतोष पैकरा, अविनाश गुप्ता, देवेश जेरी, धर्म साय, प्रवीण निकुंज व विश्वनाथ राम सक्रिय रहे।

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