ग्रामीण ओमनी वैन में चिरान लोड कर बेचने जा रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर रास्ते में ही वन अमले ने उसे दबोच लिया। वन विभाग ने उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
वन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लकड़ी तस्करी करते एक पिकअप समेत 48 नग चिरान-सिल्ली जब्त
वन विभाग कुसमी द्वारा ग्राम पंचायत गजाधारपुर से 18 नग साल की चिरान की लकड़ी सहित ओमनी वाहन क्रमांक सीजी 11 बीसी-7684 को ग्राम को पकड़ लिया गया हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम
गजाधरपुर निवासी 30 वर्षीय विजय अगरिया पिता सज्जन लोहार रविवार को 18 नग साल की चिरान चौकठ बनाकर अपने ओमनी वाहन मे लोड करके कुसमी क्षेत्र के किसी ग्राहक को बेचने के उदेश्य से ले जा रहा था।
इसी बीच उन्हें मुखबिर से सूचना मिली तो उन्होंने घेराबंदी कर रास्ते में ग्रामीण को पकड़ लिया। जब्त लकड़ी की क़ीमत लगभग 10 हजार रुपए बताई जा रही है।
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ओमनी वाहन को वन विभाग कुसमी के परिसर मे लाकर ग्रामीण के खिलाफ वन अधिनियम 1927 की धारा 52 वनोपज परिवहन अधिनियम 2001 धारा 41, 3, 18, छ ग वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5, 1 के तहत कार्यवाही की गई।
कार्रवाई में ये रहे शामिल
कार्यवाही में डिप्टी रेंजर गुनेश्वर राम, फारेस्टर संतोष पैकरा, अविनाश गुप्ता, देवेश जेरी, धर्म साय, प्रवीण निकुंज व विश्वनाथ राम सक्रिय रहे।